DGP Anurag Gupta Jharkhand: डीजीपी अनुराग गुप्ता को पद से हटाने के लिए सेंट्रल ने फिर भेजा पत्र
झारखंड पुलिस के डीजीपी पोस्ट पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियमों का उल्लंघन बताया है। सेंट्रल ने अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार के लिए दिये गये स्टेट गवर्नमेंट के तर्कों को सेंट्रल ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर से स्टेट गवर्नमेंट को पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाने की बात कही गयी है।

- केंद्र सरकार ने कहा- हो रहा नियम उल्लंघन
- अनुराग गुप्ता से छिन जायेगी डीजीपी की कुर्सी?
- केंद्र ने डीजीपी का सेवा विस्तार रद किया
- अनुराग गुप्ता को हटाने का निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना
रांची। झारखंड पुलिस के डीजीपी पोस्ट पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियमों का उल्लंघन बताया है। सेंट्रल ने अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार के लिए दिये गये स्टेट गवर्नमेंट के तर्कों को सेंट्रल ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार फिर से स्टेट गवर्नमेंट को पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाने की बात कही गयी है।
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सेंट्रल द्वारा भेजे पत्र में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अईपीएश अफसर को रिटाायर मानता है। ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। सेंट्रल के पत्र के आलोक में राज्य सरकार की ओर से भेजे गये जवाब पर केंद्र ने फिर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बातों को दुहराया है। राज्य सरकार को फिर से पत्र भेजा है। इस बार भी भेजे गये अपने पत्र में केंद्र ने बताया है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल से रिटायरत्त हैं। उन्हें डीजीपी के पद पर बैठाया जाना असंवैधानिक है।
सेंट्रल होम मिनिस्टरी ने स्टेट गवर्नमेंटको फिर निर्देशित किया है कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद से हटाये। स्टेट गवर्नमेंट ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर आ जनवरी 2025 को नया नियम बनाया और उस नियम के अनुरूप उन्हें डीजीपी के पद पर नियमित पदस्थापन करते हुए दो फरवरी से दो वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार दे दिया।अनुराग गुप्ता का डीजीपी के पद पर नियमित करने से लेकर अवधि विस्तार किया जाना सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में दिये गयेए आदेश की अवहेलना है।
यह है मामला
डीजीपी अनुराग गुप्ता की रिटायरमेंट 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन इससे पूर्व ही स्टेट गवर्नमेंट ने जनवरी में नियम बनाकर अनुराग गुप्ता को दो फरवरी से दो सालों तक के लिए सेवा विस्तार दे दिया था। इसी कारण श्री गुप्ता 30 अप्रैल के बाद पद पर बने रहें। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए उनकी सेवा विस्तार को सही नहीं माना है। साथ ही इसे नियम का उल्लंघन भी माना जा रहा है। सेंट्रल का कहना है कि अनुराग गुप्ता का पद पर बने रहना असंवैधानिक है।