बिहार: दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत याचिका
दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका, एमपी/एमएलए कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका की खारिज। जानिए पूरा मामला।
पटना। दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह को अदालत से बड़ा झटका लगा है। पटना स्थित एमपी/एमएलए विशेष अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद अनंत सिंह की न्यायिक हिरासत और लंबी हो गई है।
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एमपी/एमएलए कोर्ट का फैसला
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत में हुई। विधायक अनंत सिंह की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने नियमित जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी हत्या
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर की शाम राजद नेता दुलारचंद यादव की हत्या उस वक्त कर दी गई थी, जब वे मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बसावनचक गांव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में भारी तनाव फैल गया था।
एफआईआर और धाराएं
इस मामले में मृतक के पौत्र नीरज कुमार के बयान पर घोसवरी थाना कांड संख्या 110/2025 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में बीएनएस की धारा 103(1), धारा 3(5), आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तीन आरोपित जेल में बंद
पुलिस ने इस हत्याकांड में अनंत सिंह समेत तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। कोर्ट के आदेश पर तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद हैं।
राजनीतिक हलकों में हलचल
अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज होने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे कानून-व्यवस्था का बड़ा मामला बता रहा है, वहीं समर्थकों की नजरें अब हाईकोर्ट पर टिकी हैं।






