नई दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST 12 परसेंट से घटकर 5% हुआ

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टैक्स कटौती का यह फैसला लिया गया नई दिल्ली: गर्वमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST में कटौती का बड़ा फैसला किया है. GST काउंसिल ने एक अगस्त 2019 से इलेक्ट्रिक वीइकल पर GST दर को 12 परसेंट से घटाकर पांच परसेंट और ईवी चार्जर्स पर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. काउंसिल की 36वीं बैठक के बाद ऑफिसियल बयान में इसकी घोषणा की गयी. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. GST काउंसिल ने लोकल अफसरों द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक बसों के किराये पर भी GST से छूट को मंजूरी दी है. टैक्स कटौती का यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. ई-वाहनों के निर्माता भी GST में कटौती की मांग कर रहे थे. इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जर का यह मामला फिटमेंट कमिटी के पास भी भेजा गया था, जिसने टैक्स में कमी की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोन पर भी छूट की घोषणा की थी. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पांच जुलाई को बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं कीं थी. इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए लोन के इंटरेस्ट पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट की घोषणा की गई थी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी के लिए इन्सेटिव की भी घोषणा की. यह इन्सेटिव FAME II योजना (फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड ऐंड इलेक्ट्रिक वीइकल्स) के तहत मिलेगा. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली एक कमिटी ने चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रोलआउट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां स्थापति करने के लिए एक खाका तैयार किया है. इसके तहत 2023 से सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-वीलर्स और 2025 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स (150cc से कम क्षमता वाले) बिकेंगे.