झारखंड: DigiLocker में रखे डॉक्युमेंट्स दिखाने पर नहीं लगेगा फाइन,डीजीपी ने सभी एसएसपी व एसपी को जारी किया आदेश

  • पुलिसकर्मी खुद भी ट्रैफिक रूल्स के पालन करें और दूसरे को भी प्रेरित करें
  • पब्लिक से सख्ती नहीं आदर पूर्वक पेश आयें, बेवजह किसी को परेशान नहीं करें
रांची:डीजीपी कमल नयन चौबे ने लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक पुलिस वैकिल का डॉक्युमेंट्स मांगती है तो घबरायें नहीं.मोबाइल में डीजी लॉकर एप में सभी डॉक्युमेंट्स की कांपी रखें और चेकिंग के दौरान दिखायें. डीजीपी ने सोमवार को सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को यह आदेश भी जारी किया है कि ट्रैफिक पुलिस अनावश्यक रूप से किसी को परेशान नहीं करे. नये एमवी एक्ट का कड़ाई से पालन हो, लेकिन अदब के साथ. ट्रैफिक रूल्स उल्लंघन करते जो पकड़े जाते हैं, उन्हें ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी जाये.संबंधित लोगों के खिलाफ विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई करें. डीजीपी ने जारी निर्देश में कहा है कि अब ट्रैफिक रूल्स तोडऩे के मामले में फाइन की राशि काफी बढ़ गई है.आम लोगों में इसके चलते आक्रोश है.इसलिए जरूरी है कि आदर के साथ दंडात्मक कार्रवाई करनी है.आजकल सोशल मीडिया काफी एक्टिव है.सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट की गाड़ी चलाते हुए दिखते रहतेहैं.इससे पूरे पुलिस महकमे के अच्छे कार्यों की लीपापोती हो जाती है.इसलिए जरूरी है कि पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक रूल्स का पूरी तरह पालन करें.डीजीपी ने कहा है कि अगर पुलिसकर्मी भी ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध आम पब्लिक की तरह ही कानूनी कार्रवाई करें.पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जायेगा.नये ट्रैफिक रूल्स का उद्देश्य लोगों का जीवन बचाना है,रेवन्यू कलेक्शन नहीं. इसलिए जरूरी है कि आम जनता के बीच इस नये कानून के प्रति जागरूकता पैदा करें. डिजी लॉकर से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट ऐसे निकालें स्मार्ट फोन के प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले डिजी लॉकर एप डाउनलोड कर अपने आधार नंबर के साथ लॉग इन करें. आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा. इसके बाद आप डिजी लॉकर से अपने वेरिफाइड डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले आपके गैस का कागज स्वत: डाउनलोड हो जायेगा.यहां से आप ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर, अपने पैन कार्ड की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं.यह सभी डॉक्युमेंट सभी जगह वैलिड है. ट्रासपोर्ट कमिश्नर का भी है ऑर्डर स्टेट के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अगस्त माह में सभी डीटीओ,ट्रैफिक डीएसपी सहित अन्य संबंधित डिपर्टमेंट के अफसरों को लेटर भेजकर कहा है कि डिजी लॉकर से इश्यू डीएल और आरसी वैलिड डॉक्युमेंट के रूप में माना जायेगा.