Dhanbad: कतरास के पार्क में नाबालिग के साथ गैंगरेप, दो अरेस्ट

कोयला राजधानी धनबाद के कतरास पुलिस स्टेशन एरिया अंतर्गत लिलोरी मंदिर कैंपस स्थित अमृत पार्क में अपने दोस्त के साथ घूमने गई एक नाबालिग किशोरी के साथ चार युवको ने दिनदहाड़े गैंगरेप किया।  मामले में पुलिस ने पीड़िता की कंपलेन पर कतरास पुलिस स्टेशन में FIR पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों बंटी सिंह और मिहिर सिंह को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। 

Dhanbad: कतरास के पार्क में नाबालिग के साथ गैंगरेप, दो अरेस्ट

धनबाद। कोयला राजधानी धनबाद के कतरास पुलिस स्टेशन एरिया अंतर्गत लिलोरी मंदिर कैंपस स्थित अमृत पार्क में अपने दोस्त के साथ घूमने गई एक नाबालिग किशोरी के साथ चार युवको ने दिनदहाड़े गैंगरेप किया।  मामले में पुलिस ने पीड़िता की कंपलेन पर कतरास पुलिस स्टेशन में FIR पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों बंटी सिंह और मिहिर सिंह को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। 

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बताया जाता है कि पीड़िता अंगारपथरा की रहने वाली है। वह अपने दोस्त के साथ नगर निगम के पार्क में घूमने आई थी। निगम पार्क से पीड़िता अपने दोस्त के साथ घूमते हुए पुराने जिला परिषद पार्क की तरफ पहुंची। वहां पहले से मौजूद चार युवकों ने पहले पीड़िता के दोस्त के सात मारपीट किया। इसके बाद पीड़िता को घसीटते हुए जंगल की तरफ़ ले जाकर चारो युवकों ने घटना को अंजाम दिया। युवती के साथ हो रहे गलत काम का विरोध करने पर उसका मोबाइल छीन लिया। मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया। युवती के शोर मचाने पर भी उसे तत्काल कोई मदद नहीं मिली। भागने के क्रम में एक आरोपी बंटी सिंह का मोबाइल वहीं छूट गया। इसी से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। बंटी पेशे से इंजीनियर हैं।

आरोपित चार युवको में से एक युवक बंटी सिंह का मोबाइल भागने के क्रम में घटनास्थल पर गिर गया था। इसे पीड़िता ने पुलिस को सौपा। उसी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों का नाम और पता मालूम कर चार युवकों में से दो युवक को धर दबोचा। अन्य दो आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। 
पीड़िता ने मेडिकल जांच कराने से किया इंकार..

पीड़िता का मेडिकल जांच नहीं हो पाया है। पीड़िता मेडिकल जांच कराने से इनकार दी है। बिना मेडिकल जांच का गैंग रेप का आरोप सिद्ध कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल होगी.. वहीं बिना साक्ष्य के पॉक्सो एक्ट में आरोपी को सजा दिलाना टेढ़ी खीर साबित होगी।.मेडिकल जांच के अभाव में आरोपियों को भविष्य में लाभ मिल सकता है।