आपका PF कटता है तो  जल्दी भरें ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन, 31 मार्च है डेडलाइन

देश के सभी गवर्नमेंट व प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले EPFO मेंबर हैं। सभी का PF कटता है। इन सभी को UAN की मदद शीघ्र ऑनलाइनई-नॉमिनेशन को सबमिट करना है। EPFO ने हाल ही में इंडिया के नागरिकों से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए से ट्विटर पर अपने फैमिली के लिए सोशल सिक्योरिटी कंफर्म करने के लिए ई-नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने को कहा है। 

आपका PF कटता है तो  जल्दी भरें ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन, 31 मार्च है डेडलाइन

नई दिल्ली। देश के सभी गवर्नमेंट व प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले EPFO मेंबर हैं। सभी का PF कटता है। इन सभी को UAN की मदद शीघ्र ऑनलाइनई-नॉमिनेशन को सबमिट करना है। EPFO ने हाल ही में इंडिया के नागरिकों से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के जरिए से ट्विटर पर अपने फैमिली के लिए सोशल सिक्योरिटी कंफर्म करने के लिए ई-नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करने को कहा है। 

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ई-नॉमिनेशन है जरूरी
EPFO के ट्वीट के अनुसार, पात्र परिवार के मेंबर्स को सात लाख रुपये तक PF, पेंशन और एंप्लॉय डिपॉजिट-लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के ऑनलाइन पेमेंट के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है। ईपीएफओ ने यह भी साफ किया है कि शादी के बाद ई-नॉमिनेशन जरूरी है। देश में सभी सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वाले स्टाफ PF में योगदान करते हैं। इसमें संस्थान स्टाफ द्वारा सैलरी का 12.5 प्रतिशत योगदान दिया जाता है। 
ई-नॉमिनेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
EPFO ने कहा है कि नागरिक जब चाहें नॉमिनेशन को अपडेट कर सकते हैं।इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट या ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी है। E Nomination 31 मार्च 2022 तक कर लेना है।
ई-नॉमिनेशन ऐसे करें सब मिट
सबसे पहले आपको ईपीएफओ वेबसाइट 'https://epfindia.gov.in/' पर जायें।
सर्विस पर क्लिक करें और 'फॉर एंप्लॉय के लिए' सलेक्ट करें।
'कर्मचारियों के लिए' पेज पर 'सर्विस' सेक्शन पर जाकर 'मेंबर्स यूएएन/ऑनलाइन सर्विस ओसीएस/ओटीसीपी)' ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपने यूएएन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें।
मैनेज टैब पर क्लिक कीजिए और 'ई-नॉमिनेशन' ऑप्शन का सलेक्ट करें।
'प्रोवाइड डिटेल्स' टैब के अंतर्गत डिटेल्स दर्ज कीजिए और सेव बटन पर क्लिक करें।
फैमिली डिक्लेरेशन के लिए हां पर क्लिक करें और फिर 'ऐड फैमिली डिटेल्स' पर क्लिक करें।
इससे यूजर को नॉमिनी ऐड का ऑप्शन मिलेगा।
'नॉमिनेशन डिटेल्स' सलेक्ट करें और सेव ईपीएफ/ईडीएलआई नॉमिनेशन पर क्लिक करें।
अब, वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के लिए ई-साइन पर क्लिक कीजिए और आधार के साथ रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें।
एक बार सब हो जाने के बाद ई-नॉमिनेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है।
बताया जाता है कि ई-नॉमिनेशन वाला काम पूरा नहीं करने पर पीएफ का पैसा अटक सकता है। पीएफ अकाउंट भी नहीं देख पाएंगे। यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई तो ऐसे में नॉमिनेशन ना भरें होने की स्थिति में पैसा अटक सकता है।