हर्ष फायरिंग केस में दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, चली गई विधायकी

दिल्ली की अदालत ने 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की जेल की सजा सुनाई है। सजा के साथ उनकी विधायकी भी चली गई है। अदालत ने पीड़ित परिवार को ₹25 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।

हर्ष फायरिंग केस में दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, चली गई विधायकी
BJP विधायक राजू सिंह जेल भेजे गए।

        HighLights:

  • राजू कुमार सिंह को 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में 4 साल की जेल की सजा।
  • सजा दो साल से अधिक होने के कारण विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त।
  • अदालत ने पीड़ित परिवार को ₹25 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
  • न्यू ईयर पार्टी के दौरान चली गोली से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हुई थी।
  • कोर्ट ने कहा कि हर्ष फायरिंग समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): राजधानी दिल्ली की अदालत ने बिहार की राजनीति से जुड़े एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए राजू कुमार सिंह को 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के साथ ही उनकी विधायकी भी समाप्त हो गई है।

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दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें गैर-इरादतन हत्या और हथियार कानून से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

दो साल से अधिक सजा, इसलिए चली गई सदस्यता

भारतीय कानून के अनुसार यदि किसी सांसद या विधायक को किसी आपराधिक मामले में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी प्रावधान के तहत राजू सिंह अब विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे।

न्यू ईयर पार्टी में चली गोली, महिला डॉक्टर की गई थी जान

यह मामला 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की दरमियानी रात आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा है। आरोप है कि जश्न के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में चली गोली से डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, जिनकी बाद में मौत हो गई थी।जांच के दौरान आरोपी विधायक के पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए थे। अदालत ने इस मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि देश में हर्ष फायरिंग एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप ले चुकी है और ऐसी घटनाएं निर्दोष लोगों की जान ले रही हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधियों से कानून का पालन कराने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस मामले में कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ने वाला बन गया।

कई दलों से विधायक और मंत्री भी रहे हैं राजू सिंह

राजू कुमार सिंह 2005 से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कई बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने अलग-अलग समय में लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, विकासशील इंसान पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। वह बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में साहेबगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना भी तेज हो सकती है।