ED का बड़ा एक्शन: 3716 करोड़ का घर ‘अबोड’ अटैच, अनिल अंबानी को झटका
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर ‘Abode’ को 3716 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ अटैच किया। मामला RCOM से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड से संबंधित है।
नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk)। प्रवर्तन निदेशालय यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मुंबई स्थित लग्जरी प्रॉपर्टी ‘Abode’ को अटैच कर लिया है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 3716.83 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
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मुंबई का सबसे महंगा घर ‘Abode’ ED के कब्जे में
मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित ‘Abode’ देश के सबसे महंगे निजी आवासों में गिना जाता है। यह करीब 66 मीटर ऊंची और 17 मंजिला इमारत है, जिसे अब ED ने अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है।
RCOM धोखाधड़ी केस से जुड़ा है मामला
ED की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक, यह केस Reliance Communications (RCOM) से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड और फंड डायवर्जन से संबंधित है। सूत्रों के अनुसार, अनिल अंबानी और उनके ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ अब तक 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट से भी लगा झटका
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अनिल अंबानी को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें बैंकों द्वारा खातों को ‘धोखाधड़ी’ घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पहले दिया गया आदेश “गैर-कानूनी” था और इसे जारी रखना उचित नहीं होगा।
क्या है PMLA के तहत अटैचमेंट?
PMLA के तहत ED को यह अधिकार है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर सकती है, ताकि जांच के दौरान संपत्ति को बेचा या ट्रांसफर न किया जा सके।
लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें
ED की इस कार्रवाई और अदालत के फैसलों के बाद अनिल अंबानी की कानूनी और वित्तीय मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। आने वाले समय में इस मामले में और बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।






