धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामला : हाईकोर्ट ने CBI जांच की गति से असंतुष्ट, जताई नाराजगी  

धनबाद के जज उत्तम आंनद मौत मामले में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई से कहा कि अभी तक की जांच में कुछ नया तथ्य नहीं है। सीबीआई उन दो आरोपितों से आगे नहीं बढ़ पाई है है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है।हाई कोर्ट सीबीआई जांच की गति से असंतुष्ट है। हाई कोर्ट अब अगले हफ्ते फिर इस मामले में सुनवाई करेगा।

धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामला : हाईकोर्ट ने CBI जांच की गति से असंतुष्ट, जताई नाराजगी   
  • कहा- अब तक की जांच में कुछ भी नया नहीं

रांची। धनबाद के जज उत्तम आंनद मौत मामले में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई से कहा कि अभी तक की जांच में कुछ नया तथ्य नहीं है। सीबीआई उन दो आरोपितों से आगे नहीं बढ़ पाई है है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है।
हाई कोर्ट सीबीआई जांच की गति से असंतुष्ट है। हाई कोर्टअगले हफ्ते फिर इस मामले में सुनवाई करेगा।

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हाईकोर्ट ने सीबीआई को दोबारा विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया। ऑटो ड्राइवर ने नशे की हालत में अचानक ऐसा नहीं किया है, बल्कि ये जानबूझकर किया गया था. हाईकोर्ट ने आरोपियों के ब्लड और यूरिन सैंपल 24 घंटे बाद लेने पर सवाल उठाये। हाईकोर्ट ने धनबाद जज हत्याकांड में सुनवाई के दौरान इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि सीबीआई की ओर से दायर रिपोर्ट में काफी कम जानकारी है और कुछ नया नहीं है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया।

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फ्लैश बैक

धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद की 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरानऑटो से टक्कर लगने से मौत हो गयी थी। जज उत्तम आनंद घर से सुबह पांच बजे के लगभग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। घर वापस नहीं आने पर वाइफ कीर्ति सिन्हा ने रजिस्ट्रार को फोन कर इसकी सूचना दी। रजिस्ट्रार ने मामले की सूचना एसएसपी धनबाद को दी, जिसके बाद पुलिस जज को ढूंढने में रेस हो गयी।जज रणधीर वर्मा चौक के पास जज घायल मिले। उन्हें इलाज के लिए  SNMMCH ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।  इस मामले को पहलेरोड ए्क्सीडेंट माना गया लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो को जानबूझकर धक्का मारते दिखने पर सनसनी फैल गई।सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। झारखंड पुलिस के एडीजी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम मामले की जांच कर रही थी। हाई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया। पुलिस ने देर रात ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथ बैठे राहुल वर्मा को अरेस्ट किया था। स्टेट गवर्नमेंट की अनुशंसा और हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरे मामले की तहकीकात सीबीआई कर रही है। चार अगस्त को सीबीआई ने एफआइआर दर्ज की थी। 

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नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करायी गयी
जज मर्डर के मामले में ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसका सहयोगी राहुल कुमार वर्मा ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। सीबीआइ ने मामले में दोनों आरोपी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को गुजरात गांधीनगर ले जाकर नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग कराई गयी थी। इसके बाद दोनों आरोपियों को फिर से धनबाद कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। बताया जाता है कि नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के दौरान सीबीआई को कुछ ज्यादा कामयाबी हाथ नही लगी है।
सीबीआइ ने जज उत्तम आनंद मौत मामले में मंगलवार को मामले में दो और एफआइआर दर्ज की है। एक ऑटो चोरी व दूसरा मोबाइल चोरी का है। जज की मौत मामले में पहले से ही केस दर्ज है।सीबीआइ ने जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुराग देनेवालों के लिए इनाम की राशि दोगुनी पांच लाख के बदले 10 लाख रुपये कर दी है। इसके लिए बुधवार को धनबाद टाउन के कई स्थानों पर पोस्टर भी चिपकाये गये, जिसमें इनाम की घोषणा की गयी है।