नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने हसबैंड से 1.3 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता मांगने वाली महिला को कहा- किराये का घर तलाश लो

  • यूपीएल ग्रुप के सीईओ जयदेव श्रॉफ की पत्नी हैं पूनम
  • मुंबई की फैमिली कोर्ट में दोनों के बीच चल रहा है डाईवोर्स का केस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएल ग्रुप के सीईओ जयदेव श्रॉफ से अलग रह रहीं उनकी वाइफ पूनम जयदेव श्रॉफ से कहा कि वो एक सप्ताह के भीतर मुंबई में अपनी पसंद का कोई किराये का मकान ढूंढ लें। अगर वह ऐसा नहीं करती हैं तो कोर्ट बांबे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से उनके लिए मकान ढूंढने को कहेगी और जिसे उन्हें लेना ही पड़ेगा। मुंबई के बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट में दोनों के बीच डाईवोर्श का मामला चल रहा है। फैमिली कोर्ट ने अंतिम फैसला होने तक पूनम से अपने लिए किराये पर मकान ढूंढने को कहा था। किराये के मकान का रेंट जयदेव श्रॉफ देने के लिए राजी हैं। फैमिली कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछली सुनवाई पर पूनम श्रॉफ से मकान तलाश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में जब बताया गया कि अभी वो मकान नहीं ढूंढ पाई हैं तो कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वो हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से उनके लिए घर तलाश करा लेगा, जिसे उन्हें स्वीकार करना ही होगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्सि बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि 'आप मकान चाहती हैं या नहीं? आप घर तलाश कर अगले हफ्ते आएं। मुंबई में सभी तरह के लोग रहते हैं और सभी तरह के लोगों के लिए वहां मकान हैं।'पूनम श्रॉफ के एडवोकेट ने कहा कि उन्हें घर के रेंट के रूप में 25 लाख रुपये दे दिया जाए। जयदेव श्रॉफ के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो रेंट पर घर लें, उनका मुवक्किल किराये का भुगतान करेगा। उल्लेखनीय कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिजनसमैन जयदेव श्रॉफ की पत्नी पूनम श्रॉफ की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने और अपनी बेटी के लिए मासिक गुजारा भत्ता को बढ़ाने की मांग की थी। पूनम ने कोर्ट में अर्जी देकर अपने लिए 1.3 करोड़ रुपये और अपनी बेटी के लिए 30 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ते की मांग की थी। इससे पहले एक फैमिली कोर्ट ने जयदेव श्रॉफ को पूनम के लिए सात लाख रुपये और उनकी बेटी के लिए पांच लाख रुपये हर महीने मासिक भत्ते के रूप में देने के लिए कहा था। पूनम और जयदेव ने अपने 11 साल के वैवाहिक जीवन के बाद डाईवोर्स ले लिया था। पूनम ने कोर्ट में पेश की थी खर्चों की लिस्ट पूनम श्रॉफ ने कोर्ट के सामने अपने मासिक खर्च की लिस्ट पेश की थी। इसमें उन्होंने लगातार पार्टियों के लिए 30-50 लाख रुपये, व्यक्तिगत शॉपिंग के लिए 15 लाख रुपये और एक प्राइवेट जेट की भी मांग की थी। उन्होंने इसके लिए यूपीएल में जयदेव की मोटी इनकम का हवाला दिया था। वहीं जयदेव श्रॉफ के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी थी कि श्रॉफ द्वारा पूनम पर किये गये ज्यादातर खर्चे उनकी कंपनी ने वहन किये थे क्योंकि वह कंपनी के ग्लोबल सीईओ थे। ऐसे में मासिक गुजारा भत्ता के लिए उनके व्यक्तिगत खर्चों का हवाला नहीं दिया जा सकता।