उत्तर प्रदेश: उन्नाव रेप केस के आरोपी एक्स MLA कुलदीप सिंह सेंगर को रोड एक्सीडेंट मामले में कोर्ट ने किया बरी

उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव कांड मामले में रेप पीड़िता और उसके परिजन के साथ वर्ष 2019 में हुई रोड एक्सीडेंट में मामले में बीजेपी के एक्स एमएलए कुलदीप सेंगर बरी हो गये हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित सेंगर समेत छह लोगों को सोमवार को बरी कर दिया। 

उत्तर प्रदेश: उन्नाव रेप केस के आरोपी एक्स MLA कुलदीप सिंह सेंगर को रोड एक्सीडेंट मामले में कोर्ट ने किया बरी
कुलदीप सेंगर (फाइल फोटो)।
  • रेप पीड़िता ने लगाया था आरोप

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव कांड मामले में रेप पीड़िता और उसके परिजन के साथ वर्ष 2019 में हुई रोड एक्सीडेंट में मामले में बीजेपी के एक्स एमएलए कुलदीप सेंगर बरी हो गये हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी से निष्कासित सेंगर समेत छह लोगों को सोमवार को बरी कर दिया। 

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जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय
कोर्ट ने ट्रक ड्राइवर समेत चार आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किया है। मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी रविंद्र कुमार पांडेय के कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर, कोमल सिंह, अरुण सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, रिंकू सिंह उर्फ प्रखर सिंह और अवधेश सिंह को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने आरोपित ट्रक ड्राइवर आशीष कुमार पाल के खिलाफ आइपीसी की सेक्शन 304ए (लापरवाही से वाहन चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत), धारा 338 (उतावलेपन में किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने) का आरोप तय किया है। वहीं आरोपित विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ धमकी देने का आरोप तय किया है।
यह है मामला
रायबरेली में जेल में बंद चाचा से मिलने जा रही रेप पीड़िता की कार को 28 जुलाई 2019 को एक हाइ स्पीड ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस कार में सवार पीडि़ता की चाची, मौसी समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। पीड़िता व उसका वकील गंभीर रुप से जख्मी हो गये थे। पीड़िता के परिवार ने दुर्घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाया था। पीड़िता के चाचा ने एक्स एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर सहित 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने इसे महज एक हादसा बताया था। जांच में सामने आया था कि हादसे को अंजाम देने के लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी।

नाबालिग से रेप मामले में उम्र कैद
उल्लेखनीय कि कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में नाबालिग से रेप के एक अलग मामले में 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य को चार मार्च 2020 को रेप पीड़िता के पिता की ज्यूडिशिल कस्टडी में मौत के लिए भी दोषी ठहराया गया। उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।