झारखंड में 16 जून तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन, स्वास्थय सुरक्षा सप्ताह में अब चार बजे तक खुलेंगी दुकानें, इमरजेंसी सेवा में छूट

झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जारी मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 16 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। Unlock 2.0 में जमशेदपुर को छोड़ स्टेट के अन्य सभी जिलों में अब शाम चार बजें तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा।

झारखंड में 16 जून तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन, स्वास्थय सुरक्षा सप्ताह में अब चार बजे तक खुलेंगी दुकानें, इमरजेंसी सेवा में छूट

रांची। झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जारी मिनी लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 16 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। Unlock 2.0 में जमशेदपुर को छोड़ स्टेट के अन्य सभी जिलों में अब शाम चार बजें तक दुकानें खुलेंगी। शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा।

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता, चीफ सेकरटेरी सुखदेव सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद थे। आपदा प्रबंधन विभाग Unlock 2.0 की गाईडलाइन जारी करेगा। 

Unlock 2.0 में कई छूट दी गयी है। कुछ पाबंदियां भी लगायी गयी है। अब 23 जिलों में दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। सैलून खोलने की भी मंजूरी दे दी गयी है। वहीं पहले जिन 9 जिलों में छूट नहीं मिली थी, अब उन जिलों में भी दुकानें चार बजे तक खुलेंगी। केवल जमशेदपुर में कोई छूट नहीं दी गयी है। 
जमशेदपुर के छोड़ 23 जिलों में दिन के चार बजे तक खुलेंगी दुकानें
1.पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें ;ej बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब दुकानें ;ej बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह :u बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे 
5. रेस्टोरेंट से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई l
6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे l
7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
10. पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l

नौ जिलों में राहत नहीं
रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं मिली है। पहले से जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी मिली थी उसकी समय सीमा दो बजे से बढ़ाकर चार बजे तक कर दी गयी है।

लॉकडाउन की अवधि को 16 जून तक बढ़ाया गया: बन्ना

हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने मीडियाकर्मियों को बताया कि कि लॉकडाउन की अवधि को 16 जून तक बढ़ा दिया गया है।जमशेदपुर को छोड़कर अन्य 23 जिलों में अब सुबह 6 से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि पूर्व के 9 जिलों में कपड़ा, ज्वलेरी और जूते की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं थी, उसे यथावत रखा गया है। इन जिलों में बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ शामिल हैं। यानी इन जिलों में शाम चार बजे तक भी कपड़ा, ज्वलेरी और जूतों की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इसके अलावा एक निर्णय यह हुआ है कि शनिवार शाम पांच बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल आवश्यक चीजों यथा मेडिकल दुकानें ही खुलेंगी।

सातवीं बार बढ़ा मिनी लॉकडाउन
कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पहली बार 22 से 29 अप्रैल, 2021 तक लगाया गया था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह।
दूसरी बार 30 अप्रैल से 5 मई, 2021 तक था लागू।
तीसरी बार 6 मई से 13 मई, 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था लागू।
चौथी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 14 मई से 27 मई तक रहा।
पांचवीं बार 28 मई से 3 जून, 2021 तक लागू।
छठी बार मिनी लॉकडाउन 4 जून से 10 जून तक लागू।
सातवीं बार 11 जून से 17 जून तक।