धनबाद: कोल बिजनसमैन से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा MLA ढुल्लू महतो को नहीं मिली बेल

कोल बिजनसमैन वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के बीजेपी एमएलए ढुल्ल महतो को कोर्ट से झटका लगा है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट ने एमएलए के एडवोकेट एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी, एवं अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद एमएलए व एक अन्य आरोपी सुखदेव को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

धनबाद: कोल बिजनसमैन से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा MLA ढुल्लू महतो को नहीं मिली बेल

धनबाद। कोल बिजनसमैन वरुण कुमार सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के बीजेपी एमएलए ढुल्ल महतो को कोर्ट से झटका लगा है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की कोर्ट ने एमएलए के एडवोकेट एसएन मुखर्जी, राधेश्याम गोस्वामी, एवं अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद एमएलए व एक अन्य आरोपी सुखदेव को अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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कोल बिजनसमैन वरुण सिंह ने 16 फरवरी 2022 को बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो पर समेत सात लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए राजगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए एमएलए ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।मामले में बाघमारा एमएलए ढुल्लू महतो, संतु महतो, आनंद शर्मा, सुखदेव महतो, रामेश्वर महतो, केदार यादव व कमल पांडेय नेम्ड हैं।

एफआइआर में वरूण सिंह ने आरोप लगाया था कि राजगंज के महेशपुर भट्ठे में निर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण को लेकर पिछले सात- आठ महीने से एमएलए व उनके गुर्गों के द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही थी। रंगदारी नही देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई थी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में 19 जुलाई 22 को कोर्ट ने आनंद शर्मा, रामेश्वर महतो, केदार यादव एवं कमल कुमार पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।