Unlock 5: झारखंड में बसों का परिचालन होगा, आठ बजे रात तक खुलेंगी दुकानें,रेस्टोरेंटे व मल्टीप्लेक्स 50 परसेंट कैपिसिटी के साथ खुलेंगे

झारखंड में अनलॉक 5.0 में  सभी जिलों में दुकानें  आठ बजे रात तक खुलेंगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का परिचालन होगा। रेस्टोरेंटे,बार, सिनेमा हॉल व मल्टीपलेक्स 50 परसेंट सीट के साथ खुलेंगे। 

Unlock 5: झारखंड में बसों का परिचालन होगा, आठ बजे रात तक खुलेंगी दुकानें,रेस्टोरेंटे व मल्टीप्लेक्स 50 परसेंट कैपिसिटी के साथ खुलेंगे
  • अब दूसरे स्टेट से आने वालों को सात दिन तक क्वॉरंटाइन में रहने की जरूरत नहीं 

रांची। झारखंड में अनलॉक 5.0 में  सभी जिलों में दुकानें  आठ बजे रात तक खुलेंगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का परिचालन होगा। रेस्टोरेंट,बार, सिनेमा हॉल व मल्टीपलेक्स 50 परसेंट सीट के साथ खुलेंगे। अब एक जगह पर 50 लोगों के इकट्ठा होने की छूट मिली है। सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स में सीटों की क्षमता से आधे लोगों को बैठाने की छूट मिली है। हालांकि रविवार को बाजार बंद रहेगा।

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को अनलॉक-5 पर आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक के बाद अनलॉक 5.0 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।स्टेट गवर्नमेंट ने अभी इंटर स्टेट बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी है। 
सभी गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस 50% मानव संसाधन के साथ खुलेंगे।
शनिवार की शाम आठ बजे से सोमवार के सुबह छह बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी।स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।

सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% कैपिसिटी के साथ खुल सकेंगे।
स्टेडियम, gymnasium और पार्क खुल सकेंगे।
सभी एजुकेशनल इंस्टीट्युशन बंद रहेंगे।
आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
Banquet हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे, परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई।
अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी ।
पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकेंगें।
भारत सरकार द्वारा आयोजित एग्जामस करायी जायेगी।
स्टेट गवर्नमेंट के सभी एग्जामस स्थगित रहेंगी।
मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी ।
निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा।
दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा।
दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम quarantine नहीं होगा।

सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य।
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी।
 
10वीं बार बढ़ा  स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पहली बार 22 से 29 अप्रैल 2021 तक लगाया गया था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
दूसरी बार 29 अप्रैल से पांच मई, 2021 तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
तीसरी बार पांच मई से 13 मई, 2021 तक लागू हुआ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 
चौथी बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 13 मई से 27 मई तक रहा
पांचवीं बार 27 मई से तीन जून, 2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू
छठी बार तीन जून से 10 जून तक लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (अनलॉक 1.0)
सातवीं बार 10 जून से 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह( अनलॉक 2.0)
आठवीं बार 16 जून से 24 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ( अनलॉक 3.0)
नाैवीं बार 24 जून से एक जुलाई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ( अनलॉक 4.0)