साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामला: रांची सिटी SP, पंकज मिश्रा, DSP पीके मिश्रा व SC/ST OC पर होगी FIR 

साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रही एसआइ रूपा तिर्की मौते मामले में एक और नया मोड़ आ गय है। रांची सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने रांची के एससीएसटी थाना को पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी थाना रांची और रांची सिटी एसपी पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने अपने आदेश में जज ने कहा है कि सीआरपीसी 153 (3) के तहत एफआइआर दर्ज की जाये। कोर्ट ने यह आदेश रूपा तिर्की मौत मामले में वायरल ऑडियो के मामले में जारी किया है। 

साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामला: रांची सिटी SP, पंकज मिश्रा, DSP पीके मिश्रा व SC/ST OC पर होगी FIR 
  • कोर्ट ने दिया एफआइआर दर्ज करने का आदेश

रांची। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रही एसआइ रूपा तिर्की मौते मामले में एक और नया मोड़ आ गय है। रांची सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने रांची के एससीएसटी थाना को पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी थाना रांची और रांची सिटी एसपी पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने अपने आदेश में जज ने कहा है कि सीआरपीसी 153 (3) के तहत एफआइआर दर्ज की जाये। कोर्ट ने यह आदेश रूपा तिर्की मौत मामले में वायरल ऑडियो के मामले में जारी किया है। 

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DSP पीके मिश्रा, रूपा तिर्की और बॉयफ्रेंड का ऑडियो हुआ था वायरल
रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे। पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था। वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था। इसमें डीएसपी पीके मिश्रा रूपा तिर्की को गाली-गलौच देते हुए साफ सुने जा सकते थे।वहीं कोर्ट ने एसटीएससी थाना प्रभारी रांची और रांची सिटी एसपी पर केस नहीं दर्ज करने की वजह से एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
फ्लैश बैक

फ्लैश बैक
साहिबगंज महिला थाना प्रभारी 2018 बैच की एसआइ रूपा तिर्की की बॉडी तीन मई की शाम उसके पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में संदिग्ध अवस्था में फंदे से लटकी मिली थी। रूपा की मौत मामले में पहले यूडी केस (कांड संख्या 9 /21) दर्ज हुआ था। इसके आईओ इंस्पेक्टर राजेश कुमार की जांच रिपोर्ट व SIT की अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर एफाआइआर दर्ज की गयी। इसमें सुासइड के लिए उकसाने के आरोप में एसआइ शिव कुमार कनौजिया को आरोपी बनाया गया। पुलिस ने इस मामले में कनौजिया नौ मई को अरेस्ट कर ज्यूडिशियल में जेल भेज दिया था। एसआइ शिव कुमार कनौजिया देवघर जिले के मधुपुर स्थित भेड़वा का रहने वाला है।केस के आइओ साहिबगंज के इंस्पेक्टर शशिभूषण चौधरी ने जांच पूरा करने के बाद बीते तीन जून को ही कोर्ट में एसआइ शिव कुमार कनौजिया के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दिया।। हालांकि जिला पुलिस के इनविस्टीगेशन में शेष आरोपी के विरुद्ध इन्विस्टीगेशन जारी रखी रही।

मां ने बेटी की मौत के लिए जिवन्हें बताया जिम्मेवार, पुलिस ने दे दी क्लीनचीट

हालांकि रूपा तिर्की की मां पद्मावती उर्राइन ने सहेबगंज के एसपी को पत्र लिखकर बताया था कि बेटी की मौत में उसे साजिश लग रही है। मां के अनुसार उसके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे, गले में दो रस्सी का निशान है, लेकिन पंखे में एक ही रस्सी लटकी हुई थी। साथ ही रूपा के नाक से झाग निकला हुआ था।र जीभ बाहर निकाला हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सह जेएमएम लीडर पंकज मिश्रा, महिला सब इंस्पेक्टर, मनीषा कुमारी और ज्योत्सना महतो पर आरोप लगाये थे। पुलिस की एसआइटी जांच में तीनों को क्लीचीट देते हुए रूपा की मौत को सुसाइड बताया गया था। 
झारखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार, इस केस को CBI ने टेकओवर कर लिया है। सीबीआइ ने राजमहल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के बयान पर साहिबगंज के बोरियो पुलिस स्टेशन शिव कुमार कनौजिया के खिसाफ सुसाइड के लिए प्रेरित करने से संबंधित सेक्शन में दर्ज हुई एफआइआर को टेकओवर किया है। हाई कोर्ट में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने याचिका दायर कर यह मांग की थी कि उनकी पुत्री रूपा तिर्की की मर्डर की गई है। उन्होंने पुलिस पर मामले को रफा-दफा करने का आरोप लगाते हुए सीबीआइ से जांच का आग्रह किया था। हाई कोर्ट ने एक सितंबर को ही सीबीआइ को आदेश दिया था कि वे इस केस को टेकओवर करते हुए जांच शुरू करें।
रूपा तिर्की के पिता ने पुलिस की जांच पर उठाया था सवाल
रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने अपनी पुत्री की मौत के बाद पुलिस की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाया था। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर कहा था कि उनकी पुत्री का जिस परिस्थिति में बॉडी मिला था, वह कहीं से भी खुदकुशी जैसा नहीं लगा। उसके शरीर पर भी पांच जख्म के निशान थे। उन्होंने कोर्ट में साहिबगंज में पंकज मिश्रा नामक एक व्यक्ति पर संदेह जताया था और कहा था कि पंकज मिश्रा की पुलिस के साथ साठ-गांठ है, जिसके चलते झारखंड पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। उन्होंने रूपा तिर्की की मौत के मामले में पुलिस व पंकज मिश्रा की साठ-गांठ का भी आरोप लगाया था।पुलिस ने जांच में पंकज मिश्रा को क्लिन चिट दे दिया। रूपा तिर्की के बैचमेट शिव कुमार कनौजिया को एफआइआर में नेम्ड एक्युज्ड व रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव को नन एफआइआर एक्युज्ड बना दिया।