नई दिल्ली: कैरी बैग के पैसे वसूलना गलत, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश, बिग बजार को निर्देश, तत्काल ऐसी प्रैक्टिस बंद करें
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने बिग बाजार में कस्टमर्स से कैरी बैग के लिए अलग से 18 रुपये की कीमत वसूले जाने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। आयोग ने बिग बाजार को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से कस्टमर्स से कैरी बैग की कीमत वसूलना बंद करे।
- एनसीडीआरसी ने अलग से 18 रुपये की कीमत वसूले जाने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया
नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने बिग बाजार में कस्टमर्स से कैरी बैग के लिए अलग से 18 रुपये की कीमत वसूले जाने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। आयोग ने बिग बाजार को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से कस्टमर्स से कैरी बैग की कीमत वसूलना बंद करे।
एनसीडीआरसी ने इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम और चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसलों को सही ठहराया है। बिग बाजार की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया।
कैरी बैग की अलग से ली जाती कीमत
एनसीडीआरसी के प्रिसाइडिंग मेंबर दिनेश सिंह ने अपने फैसले में कहा कि सामान्य तौर पर रिटेल आउटलेट अपने कस्टमर्स को फ्री में कैरी बैग उपलब्ध कराते हैं। इससे कस्टमर्स को खरीदा हुआ सामान ले जाने में सुविधा हो। बिग बाजार भी पहले कस्टमर्स को फ्री में पॉलीथिन का कैरी बैग उपलब्ध कराता था। अब उसने पॉलीथिन के बैग की जगह कपड़े का कैरी बैग देना शुरू कर दिया है, जिसकी अलग से कीमत ली जाती है।
पहले कस्टसर्म को सूचित करें
आयोग ने कहा कि आउटलेट में खरीदारी के लिए घुसने और चीजें चुनने से पहले कस्टमर्स का यह जानने का अधिकार है कि उनसे कैरी बैग की अलग से कीमत ली जायेगी। यह जानने का भी अधिकार है कि उस कैरी बैग की कीमत कितनी होगी। इस बारे में प्रमुखता से पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। यह सूचना रिटेल आउटलेट के इंट्री गोट पर भी दी जानी चाहिए ताकि कस्टमर आउटलेट के अंदर जाने और चीजें चुनने से पहले यह तय कर सके कि उसे यहां से खरीदारी करनी है कि नहीं क्योंकि उससे कैरी बैग की अलग से कीमत ली जायेगी।
पेमेंट करते वक्त कैरी बैग की प्राइस बताना गलत
आयोग ने आदेश में कहा कि यह नहीं हो सकता कि कस्टमर के चीजें चुन लेने के बाद पेमेंट काउंटर पर पेमेंट करते समय उसे बताया जाए कि उससे कैरी बैग की अलग से कीमत ली जायेगी। या पेमेंट काउंटर पर नोटिस लगा हो कि कैरी बैग की अलग से कीमत ली जायेगी। पेमेंट काउंटर पर कस्टमर्स को कैरी बैग के लिए अलग से कीमत देने की बात बताने से न वह सिर्फ परेशान और प्रताड़ित महसूस करेगा बल्कि उसका आउटलेट में घुसने और सामान चुनने से पहले जानकारी होने का अधिकार भी प्रभावित होता है।
तत्काल बंद करें ऐसी प्रैक्टिस
आयोग ने उपभोक्ता कानून की धारा 39 (1)(जी) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बिग बाजार के चीफ एक्जीक्यूटिव को आदेश दिया है कि वह आउटलेट में खरीदारी के लिए जाने और सामान चुनने से पूर्व नोटिस दिए बिना कस्टमर्स से पेमेंट के समय उनसे कैरी बैग की अलग से कीमत वसूलने की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तत्काल प्रभाव से बंद करे। आयोग ने कहा कि कैरी बैग को एक निश्चित कीमत पर कस्टमर को बेचना भी सामान माना जायेगा। यह उपभोक्ता कानून दायरे में आयेगा।