नई दिल्ली: ESIC लाभार्थी अब प्राइवेट हॉस्पीटल में में करा सकेंगे इलाज

कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ईएसआई) के लाभार्थी अब प्राइवेट हॉस्पीटल में इवलाज करवा सकेंगे।लाभार्थी के आवास से अगर कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल या औषधालय 10 किमी से दूर हो तो लाभार्थी किसी भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी पैनलबद्ध हॉस्पीटल में डॉक्टरों की देखभाल की सुविधा ले सकते हैं। 

नई दिल्ली: ESIC लाभार्थी अब प्राइवेट हॉस्पीटल में में करा सकेंगे इलाज

नई दिल्ली। कर्मचारी राज्य बीमा निगम(ईएसआई) के लाभार्थी अब प्राइवेट हॉस्पीटल में इवलाज करवा सकेंगे।लाभार्थी के आवास से अगर कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल या औषधालय 10 किमी से दूर हो तो लाभार्थी किसी भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी पैनलबद्ध हॉस्पीटल में डॉक्टरों की देखभाल की सुविधा ले सकते हैं। 

राज्य बीमा निगम अस्पताल से दूर रहने वालों को मिलेगा लाभ
सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले से बड़ी राहत ऐसे परिवारों को मिलेगी जो शहर से दूर रहते हैं या शहर के विस्तार की वजह से राज्य बीमा निगम अस्पताल से काफी दूरी पर हैं। ऐसे लोग अब सीधे क्रेडिट बेसिस पर कैशलेस हॉस्पीटल में इलाज करवा सकेंगे।कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बयान जारी करके कहा है कि नये भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार के पश्चात कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थियों की संख्या में हुई है। बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, हितलाभार्थियों के निवास के आसपास बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चिकित्सा देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा पैनलबद्ध हॉस्पीटल में जा सकते हैं
बयान में कहा गया है कि ऐसे में लाभार्थी के आवास के 10 किलोमीटर के दायरे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की चिकित्सा देखभाल बुनियादी ढांचा अर्थात अस्पताल या औषधालय या बीमा चिकित्सा व्यवसायी आदि उपलब्ध न होने के कारण हितलाभार्थियों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थी अब कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पताल से बिना रेफरल के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी पैनलबद्ध अस्पतालों से नकदी रहित चिकित्सा देखभाल सेवाएं ले सकते हैं।ऐसे क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा हितलाभार्थी आधार/सरकार द्वाराजारी पहचान पत्र के साथ कर्मचारी राज्य बीमा ई-पहचान पत्र/हैल्थ पासबुक सहित कर्मचारी राज्य बीमा पैनलबद्ध हॉस्पीटल में जा सकते हैं। ओपीडी सेवाओं के लिए नकदी रहित चिकित्सा परामर्श ले सकते हैं। ऐसे हितलाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नजदीकी औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) या जहां औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) उपलब्ध नहीं हैं, वहां क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ओपीडी परामर्श के दौरान लिखी गई दवाओं की खरीद की प्रतिपूर्ति भी ले सकते हैं।

जानकारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर देखें

हालांकि लाभार्थी को अगर हॉस्पीटल में एडमिट करने की नौबत आती है तो हॉस्पीटल में दाखिले के 24 घंटे के भीतर उसे आनलाइन सिस्टम के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।  इसमें भी लाभार्थी को नकदी रहित उपचार प्रदान की जाएगी। इसकी जानकारी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर देख सकते हैं।