झारखंड हाइकोर्ट से लालू यादव को मिली बेल,अभी बाहर नहीं आ पायेंगे, दुमका कोषागार मामले में नहीं मिली है राहत

झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को बेल दे दी है। हालांकि फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे। लालू झारखंड में चारा घोटाला के चार मामले में सजायाफ्ता हैं।

झारखंड हाइकोर्ट से लालू यादव  को मिली बेल,अभी बाहर नहीं आ पायेंगे, दुमका कोषागार मामले में नहीं मिली है राहत
लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)।
  • चाईबासा कोषागार मामले में लालू को कोर्ट से मिली है राहत

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बेल दे दी है। हालांकि फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे। लालू झारखंड में चारा घोटाला के चार मामले में सजायाफ्ता हैं। चाईबासा कोषागार के दो मामलों और देवघर कोषागार के एक मामले में लालू को बेल मिल गई है। दुमका कोषागार से संबंधित मामले में अभी उनकी ओर से बेल पिटीशन दाखिल नहीं की गई है। इस मामले में लालू प्रसाद को सर्वाधिक सात साल की सजा मिली है।

चाईबासा कोषागार के जिस मामले में लालू को बेल मिली है। इस केस मेंउन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसकी आधी सजा यानि ढाई साल उन्होंने जेल में पूरे कर लिए हैं। हाई कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर ही लालू को बेल दी है। ऐसे में उन्हें इसी आधार पर दुमका कोषागार मामले राहत दी जाती है तो उन्हें कम से कम अभी एक साल जेल में और काटना होगा। इस तरह यह तय है कि लालू फिलहाल बिहार चुनाव में बाहर नहीं पायेंगे। 

चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। लालू ने अपनी बेल पिटीशन में कहा था कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है। इस आधार पर उन्हें बेल मिलनी चाहिए।कोर्ट ने आदेश दिया कि लालू प्रसाद यादव को 50 हजार का दो निजी मुचलका और दो लाख जुर्माना भी देना है। कोर्ट ने लालू यादव की बीमारी की रिपोर्ट मांगी है।इस बीच कितने लोग उनसे मिले है उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट पर छह नवंबर को सुनवाई होगी। फिलहाल लालू यादव का रांची के रिम्स हॉस्पीटल में एडमिट हैं। लालू प्रसाद यादव के बाहर निकलने से बिहार की राजनीति का समीकरण बदल सकता है।

लालू को चारा घोटाले के किस मामले में कितनी सजा 
चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का आरोप। लालू समेत 44 अभियुक्त।
सजा- मामले में 5 साल की सजा हुई। लालू जमानत पर 

देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप। लालू समेत 38 पर केस
सजा- लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। लालू जमानत पर 

चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप। लालू समेत 56 आरोपी।
सजा- लालू दोषी करार, 5 साल की सजा। लालू जमानत पर 

दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का मामला। लालू प्रसाद यादव दोषी करार। 
सजा- दो अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना। जमानत याचिका दाखिल नहीं