जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें CJI, नौ नवंबर से संभालेंगे पोस्ट

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस बन गये हैं। प्रसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डीवाई चंद्रचूड़ उन्हें CJI पोस्ट पर नियुक्त किया। जस्टिस चंद्रचूड़ नौ नवंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें CJI, नौ नवंबर से संभालेंगे पोस्ट

नई दिल्ली। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस बन गये हैं। प्रसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डीवाई चंद्रचूड़ उन्हें CJI पोस्ट पर नियुक्त किया। जस्टिस चंद्रचूड़ नौ नवंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। 

यह भी पढ़ें:झारखंड: लोहरदगा के किस्को BDO व ब्लॉक कोडिनेटर को ACB ने घूस लेते किया अरेस्ट
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। वे जस्टिस यूयू ललित का स्थान लेंगे, जो आठ नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ नौ नवंबर को CJI के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। उनके पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ भी CJI रह चुके हैं। वाईवी चंद्रचूड़ के नाम सबसे लंबे समय तक (1978 से 1985) CJI रहने का रिकॉर्ड है।उल्लेखनीय है कि निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मंगलवार को सेंटल गवर्नमेंट से डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी। सेंट्रल ने सात अक्टूबर को सीजेआई को एक लेटर भेजकर उनसे अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा था।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी (LLB) की। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मई 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। वे सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सिटिंग जज हैं। वे सबरीमाला, समलैंगिकता, आधार और अयोध्या से जुड़े मामलों की सुनवाई में शामिल रहे हैं।
जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता थे 16वें CJI 
जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ देश के 16वें CJI थे। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ का कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक यानी लगभग साल रहा। उनके रिटायरमेंट के 37 साल बाद उनके बेटे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उसी पद पर नियुक्त होंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पिता के दो बड़े फैसलों को SC में पलट भी चुके हैं। वे बेबाक फैसलों के लिए चर्चित हैं।
नोएडा ट्विन टावर गिराने का फैसला
नोएडा में सुपरटेक के दोनों टावर 28 अगस्त को गिराये गये। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावरों को तोड़ने का आदेश दिया था। ट्विन टावर के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन किया गया था।

हादिया केस
केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया (25) ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से 2016 में शादी की थी। लड़की के पिता का आरोप था कि यह लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी का धर्म बदलवा कर जबरदस्ती शादी की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने शादी रद्द कर दी। हादिया को उसके माता-पिता के पास रखने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने हादिया की शादी रद्द करने से संबंधित केरल हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया।
निजता को मौलिक अधिकार माना
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में चंद्रचूड़ भी शामिल थे। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा- एडीएम जबलपुर मामले में बहुमत के फैसले में गंभीर खामियां थीं। संविधान को स्वीकार करके भारत के लोगों ने अपना जीवन और निजी आजादी सरकार के समक्ष आत्मसमर्पित नहीं कर दी है।
अविवाहिता को भी अबॉर्शन का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया, फिर चाहें वो विवाहित हों या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। बेंच की अगुआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे।