पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार के साथ करा लें लिंक, नहीं तो लगेगा 10,000 रुपये फाइन

पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने का लास्य डेट 31 मार्च 2021 है। इस डेट तक पैन से आधार लिंक नहीं होने पर 10 हजार रुपये फाइन लग सकता है। 

पैन कार्ड को 31 मार्च तक आधार के साथ करा लें लिंक, नहीं तो लगेगा 10,000 रुपये फाइन

नई दिल्ली। पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने का लास्य डेट 31 मार्च 2021 है। इस डेट तक पैन से आधार लिंक नहीं होने पर 10 हजार रुपये फाइन लग सकता है। 
31 मार्च तक पैने से आधार लिंक नहीं कराने पर आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जायेगा। यानी अप्रैल महीने से आप पैन कार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समय सीमा को लास्ट बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। 
निष्क्रिय पैन कार्ड से लग सकता है फाइन
समयसीमा के भीतर पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाते हैं और आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाता है। यह माना जायेगा कि आपका पैन कानून द्वारा आवश्यक नियमों को पूरा नहीं करता है। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का फाइन लग सकता है।
पैन कार्ड है जरूरी 
पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए आवश्यक है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। 50,000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है।

पैन को आधार कार्ड के साथ ऐसे करायें लिंक

स्टेप 1. पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
स्टेप 2. इसके बाद बायीं तरफ बने Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 3. यहां पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।
स्टेप 4. कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
स्टेप 5. 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 6. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा।र इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जायेगी।