धनबाद समेत 17 में जिलों में चार फरवरी से खुलेंगे स्कूल, होम डिपार्टमेंट  का एसओपी जारी

धनबाद समेत झारखंज के 17 जिलों में  स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, चाप फरवरी से खुल जायेंगे। इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इन दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। झारखंड में चार फरवरी से स्कूल खोले जाने को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है।

धनबाद समेत 17 में जिलों में चार फरवरी से खुलेंगे स्कूल, होम डिपार्टमेंट  का एसओपी जारी

रांची। धनबाद समेत झारखंज के 17 जिलों में  स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, चाप फरवरी से खुल जायेंगे। इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इन दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। झारखंड में चार फरवरी से स्कूल खोले जाने को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है।

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झारखंड के चीफ सेकरटेरी सुखदेव सिंह के साइन से होम डिपार्टमेंट ने एसओपी जारी किया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 31 जनवरी को रांची में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई में कोरोना की थर्ड वेव के मद्देनजर जारी बंदिशों में ढील देने का निर्णय लिया गया। अब विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। 

धनबाद में खुलेंगे पहलीं से 12वीं तक के स्कूल

झारखंड सरकार ने धनबाद समेत राज्य के 17 जिलों में पहली से 12वीं तक के स्कलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। शेष सात जिलों-रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा नौ और इससे ऊपर की क्लास के संचालन की अनुमति दी गयी। सभी जिलों में कोचिंग संइंस्टीच्युट भी खोलने की अनुमति दी गयी है। स्कूलों और इंस्टीच्युशन में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। क्लास में टीचर व स्टूडेंट्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
समय-समय पर चलेगा कोविड जांच अभियान

गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को समय-समय पर कोविड -19 टेस्ट कराने के निर्देश भी दिये गये हैं। कक्षा एक व इससे ऊपर की क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग इंस्टीच्युट भी खोलने की अनुमति दी गयी। इन जिलों में ऑफलाइन एग्जाम की अनुमति दी गयी है। वहीं, हायर एजुकेशन के इस्टीयुड्स जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आइटीआइ के खोलने की अनुमति दी गयी है। वहीं, जिन जिलों में सभी क्लास के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गयी है, यदि उनके यहां हॉस्टल हैं तो उसे भी खोले जा सकेंगे। कोचिंग के बाबत भी समान निर्देश दिये गये हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास वैकल्पिक होगा। लेकिन, स्टूडेंट व टीचर्स को टीके का डबल डोज अनिवार्य होगा। एसओपी के अनुसार, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है। स्कूल में अनुमान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आइटीआइ में ऑफलाइन एग्जाम की अनुमति है।

एसओपी

मेला, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।
सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत दंड का प्रावधान भी लागू होगा।
सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोले जायेंगे, बिना दर्शक के खेलकूद की होगी अनुमति।
खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा, बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 प्रतिशत क्षमता , जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी
सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग माल में क्षमता का 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।
सभी दुकान ( रेस्त्रां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप को छोड़कर) अधिकतम रात आठ बजे तक ही खुलेंगे।