मुंबई: आर्यन खान जेल से होंगे रिहा, नहीं जा सकते देश से बाहर, हर शुक्रवार को NCB ऑफिस में देनी होगी हाजिरी

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शुक्रवार की देर शाम आर्थर रोड जेल से रिहा हो जायेंगे। क्रूज ड्रग्स पार्टी में बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को बेल मिली थी। कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को बेल दी है। आर्यन को एक लाख रुपये के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा। वह एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पायेंगे। 

मुंबई: आर्यन खान जेल से होंगे रिहा, नहीं जा सकते देश से बाहर, हर शुक्रवार को NCB ऑफिस में देनी होगी हाजिरी

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान शुक्रवार की देर शाम आर्थर रोड जेल से रिहा हो जायेंगे। क्रूज ड्रग्स पार्टी में बॉम्बे हाई कोर्ट से गुरुवार को बेल मिली थी। कोर्ट का विस्तृत फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कई शर्तों पर आर्यन खान को बेल दी है। आर्यन को एक लाख रुपये के बॉन्ड के साथ पासपोर्ट जमा कराना होगा। वह एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ पायेंगे। 

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आर्यन हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी ऑफिस में हाजिरी देनी होगी। आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में गुरुवार को बेल मिल गई, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में रात गुजारनी पड़ी। आर्यन खान की जेल से रिहाई  का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बॉम्बेल हाई कोर्ट ने आर्यन की बेल की ऑर्डर कॉपी जारी कर दी है। पांच पन्नोंल की इस ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद अब उनकी जेल से रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आर्यन खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। यदि सूर्यास्त से पहले सारी कागजी प्रक्रिया हो जाती है, तो आर्यन खान शुक्रवार शाम 6:30 बजे तक आर्थर रोड जेल से रिहा हो जायेंगे। इस बीच शाहरुख खान के घर के बार पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 
आर्यन को इन शर्तों के साथ मिली है बेल
आर्यन खान को अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। आर्यन कोर्ट की इजाजत के ब‍िना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हेंत NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से दो बजे तक एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगानी होगी। मामले में जांच चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। केस के सह-आरोपियों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है।

क्रूज ड्रग्स केस में दो अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान समेत 20 लोगों को पकड़ा था। तीन अक्टूबर को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद आर्यन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गयी थी। आर्यन को आठ अक्टूबर को ऑर्थर रोड जेल भेजा गया था।आर्यन को  28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। आर्यन खान को 25 दिन बाद हाई कोर्ट से बेल मिली है।