झारखंड: लॉकडाउन: स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गाइडलाइन 

झारखंड में 22 अप्रैल सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। चीफ सेकरेटरी ने इससे संबंधित नई गाइडलाइन जारी की है। 

झारखंड: लॉकडाउन: स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की गाइडलाइन 

रांची। झारखंड में 22 अप्रैल सुबह छह बजे से 29 अप्रैल सुबह छह बजे तक लॉकडाउन को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। चीफ सेकरेटरी ने इससे संबंधित नई गाइडलाइन जारी की है। 

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान खुले रहेंगे

दवा दुकानें, स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों की दुकानें।
सरकारी राशन दुकान।
पेट्रोल पंप, एलपीजी एवं सीएनजी आउटलेट।

गल्ले की दुकान, होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जायेगा।
फल, सब्जियों, दूध एवं पशुचारा की थोक एवं खुदरा दुकानें।
सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की दुकानें, मिठाई दुकान सहित।
होटल एवं रेस्टूरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे, बैठकर भोजन पर बैन।
नेशनल इाइवे और स्टेट हाइवे के ढाबा खुले रहेंगे।
सामग्रियों के परिवहन पर कोई रोक नहीं।
सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां जारी रहेंगीं।

इंडस्ट्रियल व माइनिंग गतिविधियां जारी रहेंगी।
मनरेगा समेत सभी निर्माण उद्योग कार्यरत रहेंगे।
निर्माण सामग्रियों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।
ई-कामर्स प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
वाहन मरम्मत की दुकानें चलती रहेंगे।
कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस को खुला रखना है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस खुले रहेंगे।
बैंक, एटीएम और सभी आर्थिक संस्थान।
स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से लेकर बीडीओ, सीओ और पंचायतों तक के ऑफिस।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
कुरियर सर्विसेज।
सिक्युरिटी सर्विसेज।
टेलीकॉम से संबंधित सर्विसेज
और कोई दुकान जिसे खुला रखना डीसी को उचित लगे।

शादी-ब्याह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 को अनुमति।

स्टेट ने सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा करने की अनुमति दी है लेकिन गेस्ट के इंट्री पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के इनडोर एवं आउटडोर कार्यक्रमों में पांच से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 30 लोगों को अनुमति होगी। सभी प्रकार की धार्मिक और सामाजिक प्रदर्शनी पर रोक लगा दी गई है।
स्कूल-कॉलेज, मेला और मॉल बंद रहेंगे।
सभी स्कूल, कॉलेजों के साथ-साथ आइटीआइ, कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। छात्रों को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई पर छूट रहेगी।
ये सब रहेंगे बंद
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित एग्जामस।
आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन खाद्यान्न की होम डिलिवरी होगी।
सभी प्रकार के मेला और प्रदर्शनी पर रोक रहेगी।
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।


सभी स्टेडियम और जिम, स्वीमिंग पूल एवं पार्क बंद रहेंगे।
विवाह एवं अंतिम संस्कार के अलावा किसी कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हॉलल के इस्तेमाल पर बैन होगी।
हवाई एवं रेल यात्रा के लिए पहचान पत्र एवं यात्रा संबंधी डाक्यूमेंट रखना अनिवार्य होगा।
मास्क और फेस कवर के बगैर किसी गवर्नमेंट, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा अथवा किसी दुकान में इंट्री पर रोक रहेगी।

दिशानिर्देश

पब्लिक प्लेस, कार्य स्थल एवं यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
पब्लिक प्लेस पर सोशल डिस्टैंसिंग का ख्याल रखना होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना बैन रहेगा।
65 वर्ष से अधिक के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम के बच्चों को स्वास्थ्य के कारणों के अलावा घर पर रहने की ही अनुशंसा की गई है।

जिला के अफसर आरोग्य सेतु एप का उपयोग सुनिश्चित करायेंगे।
कार्यक्रमों में आयोजक सोशल डिस्टैसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रबंध सुनिश्चित करायेंगे।
आयोजक सभी लोगों के लिए कुर्सियों का प्रबंध करेंगे और इसके बीच दूरी का ख्याल रखेंगे।
कार्यक्रम स्थल को कार्यक्रम के पूर्व और बाद में सैनिटाइज किया जायेगा।
दुकानों में सैनिटाइजर का प्रबंध रखना होगा।

दुकान में लोगों की संख्या इतनी ना हो कि सोशल डिस्टैसिंग पर प्रभाव पड़े।
दुकान के कर्मचारी हैंड ग्लोब्स पहन सकते हैं।
दुकानों के संचालक सैनिटाइजेशन का ख्याल रखेंगे।
दुकानों के बुखार, खांसी आदि से पीड़ित कर्मियों को काम पर नहीं रखा जायेगा।
सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ वाले ग्राहकों को दुकानों में प्रवेश नहीं मिलेगा।