Jharkhadn Cabinet: रांची नगर निगम मेयर का पोस्ट ST व धनबाद SC के लिए रिजर्व, कैबिनेट ने दी मंजूरी

झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने को हेमंत कैबिनेट कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नियम के आधार पर माना जा रहा है कि अब रांची नगर निगम के मेयर हमेशा अनुसूचित जनजाति वर्ग (एसटी) व धनबाद नगर निगम के मेयर अनुसूचित जाति (एससी) के होंगे। नगर निकायों में विभिन्न पदों के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण मिलेगा।

Jharkhadn Cabinet: रांची नगर निगम मेयर का पोस्ट ST व धनबाद SC के लिए रिजर्व, कैबिनेट ने दी मंजूरी
  • कैबिनेट की बैठक में 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर 
  • अब शहर में जिसकी ज्यादा आबादी, उसे मिलेगा रिजर्वेशन
  • नगर निकाय चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण सिद्धांत को समाप्त करने पर मुहर
  • पिछड़ा व SC के धार्मिक स्थलों की होगी घेराबंदी

रांची। झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने को हेमंत कैबिनेट कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नियम के आधार पर माना जा रहा है कि अब रांची नगर निगम के मेयर हमेशा अनुसूचित जनजाति वर्ग (एसटी) व धनबाद नगर निगम के मेयर अनुसूचित जाति (एससी) के होंगे। नगर निकायों में विभिन्न पदों के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण मिलेगा।

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अब जहां जिस वर्ग की आबादी अधिक होगी, उसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए नियमावली को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। राज्य में अल्पसंख्यकों एवं एसटी की तरह पिछडा वर्ग और अनुसूचित जाति के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जायेगी। इसके लिए नियमावली बनाकर कैबिनेट से स्वीकृति ले ली गई है। एक अन्य फैसले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से सीनियर पदों पर तैनात अधिकारियों को लैपटाप देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
कैबिनेट के अन्य पैसले
पाकुड़ कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर वाया पाईकपारा पथ की मजबूतीकरण पर 44.45 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति।
गढ़वा में हूर मोड़ (डालटेनगंज-शाहपुर पथ) से डालटेनगंज बॉर्डर भाया डुमरिया-डंडा पथ (कुल लंबाई- 19.250 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर 86.15 करोड़ स्वीकृत ।

नामकुम से डोरंडा पथ (कुल लंबाई- 6.70 किमी) चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के साथ-साथ भू-अर्जन आदि कार्यों के लिए 126.34 करोड़ रुपये स्वीकृत।
धनबाद नगर निगम में गया पुल के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के प्रस्ताव के तहत कुल 30.5 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति।
गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के रनवे विस्तार को लेकर कुल 25.04 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं उसमें शामिल 17.97 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण में होने वाले कुल अनुमानित व्यय रुपये 60.75 करोड़ रुपये स्वीकृत।
लगातार अनुपस्थित चल रहीं डॉ. सीमा साहू, सहायक प्राध्यापक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
पलामू जिला में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाईपलाईन सिंचाई योजना हेतु रु० 456.62 करोड़ रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
एनसीसी कैडटों को भोजन भत्ता सौ से बढ़कर 150 रुपये प्रतिदिन करने की मंजूरी।
लंबे समय से अनुपस्थित डा. इबरार, विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
डॉ. संजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कुच्चु, ओरमांझी,को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
भरत सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गुमला से प्राप्त अपील आवेदन की स्वीकृति।
रांची में छह एकड़ मेंबनेगा ताज
झारखंड कैबिनेट से राजधानी रांची मेंविश्वस्तरीय पर्यटन संरचना के रूप में 'ताज होटल' के निर्माण के लिए Core Capital Area के Site-1 मेंकुल छह एकड़ भूमि लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है।
आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवंमानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
स्टेट गवर्नमेंट के अफसरों को झारखंड के बाहर की जांच एजेंसियों सेप्राप्त समन/नोटिस के
अनुपालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करनेकी स्वीकृति दी गई है। झारखंड के आठ जिलों में साइबर अपराध थाने के सृजन की स्वीकृति दी गई है।