धनबाद: बीजेपी लीडर सतीश सिंह मर्डर केस में तीन आरोपी दोषी करार, सजा 14 मार्च को

धनबाद एमएलए राज सिन्हा के करीबी बीजेपी लीडर सतीश सिंह मर्डर केस में कोर्ट ने तीन आरोपी ललन कुमार दास उर्फ ललन दास, बाबू राजा उर्फ चंद्रप्रकाश एवं उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजीव आनंद की कोर्ट ने गुरुवार को तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 14 मार्च निर्धारित की है।

धनबाद: बीजेपी लीडर सतीश सिंह मर्डर केस में तीन आरोपी दोषी करार, सजा 14 मार्च को
  •  उत्तम महतो के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट

धनबाद। धनबाद एमएलए राज सिन्हा के करीबी बीजेपी लीडर सतीश सिंह मर्डर केस में कोर्ट ने तीन आरोपी ललन कुमार दास उर्फ ललन दास, बाबू राजा उर्फ चंद्रप्रकाश एवं उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राजीव आनंद की कोर्ट ने गुरुवार को तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख 14 मार्च निर्धारित की है।

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मामले के दो आरोपी ललन कुमार दास उर्फ ललन दास एवं बाबू राजा उर्फ चंद्रप्रकाश पहले से ही ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में बंद थे। एक आरोपी उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो बेल पर जेल से बाहर था। आरोपी उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो आज कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। कोर्ट ने आरोपी उत्तम महतो उर्फ नीलकंठ महतो के खिलाफ गैर जमानती सह गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है।
तीनो आरोपियों पर षड्यंत्र रच सतीश की मर्डर का आरोप

कोर्टने तीनों आरोपियों को षड्यंत्र रच कर 19 अगस्त 2020 को सतीश सिंह की मर्डर कर देने का आरोपी माना है। सतीश सिंह के बड़े भाई संतोष कुमार सिंह द्वारा 19 अगस्त 2020 को बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन में अननोन के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। FIR में कहा गया था कि उसे सूचना मिली की उसके छोटे भाई सतीश कुमार सिंह को बैंक मोड़ कि विकास नगर स्थित रोड पर अननोन लोगों द्वारा गोली मार दी गई है। सूचना पाकर वाह घटनास्थल पहुंचा जहां से उसके भाई को इलाज हेतु पीएमसीएच ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों को संदेह के आधार पर अरेस्ट कर पूछताछ की थी। पुलिस ने मामले में उत्तम महतो उर्फ कमल महतो उर्फ टाईगर(कालीपुर), बाबूराजा चंद प्रकाश उर्फ सिद्धांत सिंह (सिंदरी आर एमके 4 रंगामाटी चेक पोस्ट) व ललन कुमार दास (स्वामी विवेकानंद नगर छोटा पुटकी) के खिलाफ आइपीएस की सेक्शन 302/120(बी)/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।पुलिस इन्विस्टीगेशन के दौरान 17 गवाहों के बयान दर्ज किया गया है। मामले में शंकर साव (नियामतपुर), विकास सिंह (अंबिकापुरम) भी आरोपी है।  
बैंक मोड़ एरिया में में दिनदहाड़े हुई थी सतीश की मर्डर
बीजेपी लीडर सतीश सिंह की वर्ष 2020 की 19 अगस्त को बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन एरिया के विकास नगर के पास दिनदहाड़े गोली मारकर मर्डर कर दी गई थी। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि घटना के दिन बाबू राजा जिस बाइक पर बैठा था उसे उत्तम चला रहा था। बाबु ने ही सतीश को गोली मारी थी। दूसरी बाइक पर सतीश साव पीछे बैठा था जिसे बलियापुर निवासी कृष्णा दास चला रहा था। योजना के अनुसार अगर बाबू राजा की गोली से सतीश बच जाते तो सतीश साव उन्हें गोली मारता। सतीश सिंह धनबाद बीजेपी एमएलए राज सिन्हा के काफी करीबी थे। सतीश कोलियरी एरिया और आउटसोर्सिंग कंपनियों में एक्टिव थे। इस कारण कई लोगों से उनकी दुश्मनी हो गई थी। सतीश मर्डर केस में पुलिस पहले शूटर के मददगार पुटकी निवासी ललन पासवान को पिस्टल के साथ अरेस्ट कर जेल भेजी। इसके बाद शूटर बाबू राजा चंद्रप्रकाश,उत्तम महतो,गौउर रवानी और हरिकेश प्रसाद पासवान एक देसी पिस्तौल, चार जिंदा गोली ,एक मैगजीन, मोबाइल और दो बाइक भी बरामद किया था।