दिल्ली अनलॉक 4: देश की राजधानी में  कल से खुल जायेंगे सभी पार्क और बार, DDMA ने जारी किया आदेश

देश की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों में कमी के साथ तेजी से हालात सुधर रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली गवर्नमेंट ने अब सोमवार 21 जून से सभी सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लबों को खोलने की अनुमति दे दी है। बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति होगी। 

दिल्ली अनलॉक 4: देश की राजधानी में  कल से खुल जायेंगे सभी पार्क और बार, DDMA ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। देश की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामलों में कमी के साथ तेजी से हालात सुधर रहे हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली गवर्नमेंट ने अब सोमवार 21 जून से सभी सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लबों को खोलने की अनुमति दे दी है। बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति होगी। 
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में सोमवार से दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 परसेंट कैपिसिटी के साथ बीयर बार भी खुल सकेंगे।राजधानी में COVID प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। ढील के तहत रेस्तरां और बार में बैठने की कैपिसिटी का 50% क्रमशः सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बैठने की अनुमति दी गई है। रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी ऑफिसियल दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब और बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति होगी। सभी बाजार, बाजार परिसर और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। डीडीएमए की आदेश में  कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें सिनेमाघर, जिम, स्पा शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बीते सोमवार को लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ और ढील देते हुए ऑड-ईवन सिस्टम को खत्म कर 14 जून से सुबह पांच बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी थी। सरकार के इस आदेश के बाद कुछ शर्तों के साथ मॉल और बाजारों में स्थित अधिकतर सभी दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक फिर से खुल रही हैं।