बिहार: एक्स एमपी राजो सिंह मर्डर केस सभी पांच एक्युज्ड बरी, शेखपुरा कोर्ट का फैसला

बिहार के दिग्गज कांग्रेसी लीडर व एक्स एमपी राजो सिंह हत्‍याकांड के सभी पांच एक्युज्ड को सेखपुरा कोर्ट ने शुक्रवार को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया। अपर लोक अभियोजक शंभुशरण सिंह ने बताया चार दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बिहार: एक्स एमपी राजो सिंह मर्डर केस सभी पांच एक्युज्ड बरी, शेखपुरा कोर्ट का फैसला
पटना। बिहार के दिग्गज कांग्रेसी लीडर व एक्स एमपी राजो सिंह हत्‍याकांड के सभी पांच एक्युज्ड को सेखपुरा कोर्ट ने शुक्रवार को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया। अपर लोक अभियोजक शंभुशरण सिंह ने बताया चार दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाते हुए सभी को निर्दोष करार दिया। राजो सिंह मर्डर केस में आरजेडी लीडर शंभु यादव के साथ नेम्ड एक्युज्ड अनिल महतो,बच्चू महतो, पिंटू महतो तथा राजकुमार को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। 

नौ सितंबर 2005 को हुई थी राजो सिंह की मर्डर
दिग्गज कांग्रेसी लीडर राजो सिंह को नौ सितंबर 2005 की शाम शेखपुरा के कांग्रेस ऑफिस आजाद हिंद आश्रम में गोली मारकर कर की मर्डर कर दी गई थी। इस घटना में राजो सिंह के साथ ग्रामीण कार्य विभाग शेखपुरा के हेड क्लर्क और एकाढ़ा गांव निवासी श्याम किशोर सिंह की भी मर्डर कर दी गई थी। घटना के समय वे राजो सिंह के पास ही बैठे थे। मामले में राजो सिंह के पौत्र तथा वर्तमान में बरबीघा के जेडीयू एमएलए सुदर्शन कुमार के बयान पर पुलिस ने FIR दर्ज की थी। FIR में आरजेडी लीडर शंभु यादव व अनिल महतो को आरोपित किया था। इन्विस्टीगेशन के दौरान में बच्‍चू महतो, पिंटू महतो तथा राजकुमार का नाम भी आया था।  
16 वर्षों से कर चली कार्यवाही 
16 वर्ष से अधिक समय तक चली अदालती कार्यवाही में राजो सिंह की मर्डर में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 36 गवाहों का बयान कराया। इसमें सूचक, डॉक्टर व इनविस्टीगेशन अफसर के अलावा बाकी के सभी 33 गवाह होस्टाइल हो गये। पिछले महीने सूचक सुदर्शन कुमार ने भी कोर्ट में उपस्थित होकर इस इस मुकदमे से कुछ नहीं लेने-देने की बात कही थी।