Bihar: अब स्टाइलिश नंबर प्लेट रखना पड़ेगा भारी, बिना HSRP वाली गाड़ियों पर होगी कार्रवाई

बिहार में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नंबर प्लेट वाले गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। नंबर के साथ छेड़छाड़ कर उसे स्टाइलिश लुक देने पर भी कार्रवाई की जायेगी। 

Bihar: अब स्टाइलिश नंबर प्लेट रखना पड़ेगा भारी, बिना HSRP वाली गाड़ियों पर होगी कार्रवाई

एचएसआरपी नंबर नहीं लगाने पर पहले फाइन वसूला जायेगा
दोबारा पकड़े गये तो गाड़ी जब्त कर लिया जायेगा
पटना। बिहार में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नंबर प्लेट वाले गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। नंबर के साथ छेड़छाड़ कर उसे स्टाइलिश लुक देने पर भी कार्रवाई की जायेगी। 

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ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने विभागीय समीक्षा में उक्त निर्देश दिया है। मिनिस्टर के निर्देश के बाद विभाग इसको लेकर सतर्क हो गया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि वाहन नंबर को बॉस-पापा जैसे स्टाइलिस तरीके से लिखाने पर संबंधित ड्राइवर से पहले जुर्माना वसूला जायेगा। इसके बाद भी संबंधित गाड़ी ड्राइवर द्वारा एचएसआरपी नंबर नहीं लगाया गया और दोबारा पकड़े गये तो वाहन की जब्त कर ली जायेगी।  तीसरी बार रजिस्टेशन कैंसिल करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
बिहार के ट्रांसपोर्ट सेकरेटरी व संजय कुमार अग्रवाल नेबताया कि सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। गाड़ियों के नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना अवैध है। ऐसा देखा गया है कि टू व्हीलर व फोर व्हीलर गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिक नंबर प्लेट पर बॉस या पापा लिख देते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इसका उल्लंघन किये जानेपर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रुपए फाइन का प्रावधान है।
स्टाइलिश नंबर होने से सीसीटीवी से चालान काटने के लिए नहीं हो पाती है पहचान
ट्रैफिक रूल्स उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। गाड़ीन मालिकों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सीसीटीवी कैमरे से चालान काटने में संबंधित वाहन की पहचान नहीं हो पाती है। कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते। क्रिमिनल भी ऐसे नंबरो का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं।
कंट्रोल रूम को करें कंपलेन
आम लोग भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल रुम के नंबर 9153971897 पर स्टाइलिश नंबर वाले गाड़िओं कंपलेन कर सकते हैं। संबंधगित गाड़ियों की फोटो भेज सकते हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन गाड़ी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।