बिहार: 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, मंदिर, जिम और पार्क रहेंगे बंद, आठवीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे

बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब गवर्नमेंट ने कई कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। स्टेट में छह जनवरी से 21 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लगाये जायेंगे। क्लासआठ तक के स्कूलों को 21 जनवरी तक बंद रखा जायेगा. आठवीं से 12 वीं तक स्टूडेंट्स को आधी क्षमता के साथ क्लास करने की अनुमति होगी। मंदिर, जिम और पार्क को भी पूरी तरह 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है।

बिहार: 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, मंदिर, जिम और पार्क रहेंगे बंद, आठवीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे

पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब गवर्नमेंट ने कई कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। स्टेट में छह जनवरी से 21 जनवरी तक रात्रि कर्फ्यू लगाये जायेंगे। क्लासआठ तक के स्कूलों को 21 जनवरी तक बंद रखा जायेगा. आठवीं से 12 वीं तक स्टूडेंट्स को आधी क्षमता के साथ क्लास करने की अनुमति होगी। मंदिर, जिम और पार्क को भी पूरी तरह 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है।
.झारखंड: पुलिस इंस्पेक्टर कृष्ण मुरारी की वाइफ ने फांसी लगाकर किया सुसाइड

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में उक्त फैसला लिया गया  रात्रि के 10 बजे से सुबह छह बजे तक लोगों का चलना फिरना बैन रहेगा। सभी दुकानों को आठ बजे के बाद बंद करना होगा। जनता का दरबार 21 जनवरी तक बंद रहेगा. वहीं, समाज सुधार अभियान के तहत सभी कार्यक्रम फिलहाल स्थगित रहेंगे। कोचिंग संस्थान भी 50 फीसद उपस्थिति के साथ पठन-पाठन का काम कर सकेंगे। सरकारी व गैर सरकारी ऑफिस 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
महत्वपूर्ण निर्णय
जनता दरबार स्थगित रहेगा, समाज सुधार यात्रा भी 21 तक स्थगित
आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुलेंगी
सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, क्लब, जिम व पार्क बंद रहेंगे
क्लास नौ, दस, ग्यारह वह बारहवीं के साथ सभी कालेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे
सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, केवल पुजारी ही पूजा करेंगे
रेस्टोरेंट केवल 50 परसेंट क्षमता के साथ चलेंगे
शादी में 50 लोगों की ही रहेगी मौजूदगी, डीजे को इजाजत नहीं
श्राद्ध में भी 50 से अधिक की उपस्थित पर रोक

आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

नई गाइडलाइन छह से 21 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इन सभी आयोजनों में 50 परसेंट क्षमता या अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।विवाह समारोह व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसमें डीजे व बरात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना लोकल पुलिस स्टेशन को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। 

नियम उल्लंघन पर अस्थायी रूप से बंद होंगे बाजार

जिला प्रशासन को भीड़-भाड़ वाले इलाकों, सब्जी मंडी, बाजार आदि में कोविड मानकों का सुनिश्चित रूप से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दुकानों में मास्क व सेनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशळ डिस्टैंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन अस्थायी रूप से दुकानें व बाजार बंद करने की कार्रवाई करेगा। फल एवं सब्जी की बिक्री ठेलों पर घूम-घूमकर बेचने की अनुमति दी गई है।  सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक होगी। आवश्यक सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, विद्युत व जलापूर्ति, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, डाक, कोषागार आदि को इसमें छूट दी गई है। न्यायिक प्रशासन के संबंध में कोर्ट का निर्णय प्रभावी होगा।

पैसेंजर्स के लिए मास्क अनिवार्य

सार्वजनिक वाहनों में निर्धारित बैठने की क्षमता का 100 फीसद इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, मगर निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर कार्रवाई की जाएगी। बस, आटो समेत सभी गाडिय़ों में यात्रियों का मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा।

 रात आठ बजे के बाद भी छूट

बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, वित्तीय कंपनियों के कार्यालय, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कामर्स से जुड़ी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट व ब्राडकास्टिंग सेवाएं, पेट्रोल पंप एवं पेट्रोलियम के भंडारण प्रतिष्ठान, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूमकर बिक्री।

यात्रा टिकट रहने पर नाइट कर्फ्यू में अनुमति

रात 10 बजे के बाद लगने वाले नाइट कर्फ्यू में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों को रोका नहीं जायेगा। प्राइवेट वाहन से निकलने पर हवाई जहाज व ट्रेन की यात्रा टिकट दिखाने पर अनुमति होगी। अंतरराज्यीय मार्गों एवं अन्य राज्यों से आने वाले निजी वाहनों को भी रोका नहीं जायेगा। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर जा रहे सरकारी, स्वास्थ्य व मीडिया समेत अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहनों को भी छूट रहेगी।