झारखंड विधानसभा में दलबदल मामले में स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज, कोर्ट कहा- वापस हाई कोर्ट जाइए

सुप्रीम कोर्ट से दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पीकर को वापस झारखंड हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। 

झारखंड विधानसभा में दलबदल मामले में स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज, कोर्ट कहा- वापस हाई कोर्ट जाइए

रांची। सुप्रीम कोर्ट से दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पीकर को वापस झारखंड हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। 
झारखंड हाई कोर्ट के आदेश खिलाफ मंगलवार को झारखंड विधान सभा स्पीकर की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। स्पीकर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में ही अपना पक्ष रखें। झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित है। अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट के आदेश पर है।
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगाते हुए उनसे जवाब मांगा था। इसी आदेश के खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि स्पीकर को स्वत संज्ञान लेते हुए दलबदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इस नोटिस पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये। विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।