राजस्थान: रेपिस्ट की 18 घंटे में अरेस्टिंग, कोर्ट ने पांच दिन में सुनाई 20 साल की सजा

राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को नौसाल की बच्ची से रेप केआरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पांच दिन के भीतर पूरी सुनवाई की। जबकि पुलिस ने मामले में 18 घंटे के अंदर आरोपी को अरेस्ट की थी।

राजस्थान: रेपिस्ट की 18 घंटे में अरेस्टिंग, कोर्ट ने पांच दिन में सुनाई 20 साल की सजा

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को नौसाल की बच्ची से रेप केआरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पांच दिन के भीतर पूरी सुनवाई की। जबकि पुलिस ने मामले में 18 घंटे के अंदर आरोपी को अरेस्ट की थी।

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साउथ जयपुर के डिप्टी कमिश्नर हरेंद्र कुमार ने बताया कि 26 सितंबर की देर शाम नौ साल की बच्ची के साथ रेप और गला घोंटकर मर्डर करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस ने बालमुकुंदपुरा निवासी कमलेश मीणा के खिलाफ कोटखवाड़ा पुलिस स्टेशन में आईपीसी और पॉक्सो की संबंधित सेक्शन FIR दर्ज किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 18 घंटे के भीतर कमलेश को अरेस्ट कर लिया।

मामले में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए 150 पुलिसकर्मियों की 10 टीमों को गठित किया गया था। आरोपी कमलेश को अरेस्ट करने के बाद जयपुर की एक पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मात्र पांच दिन में आरोपी को दोषी करार दिया। 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। राजस्थान न्यायिक इतिहास में यह शायद पहला मामला है, जहां सजा सिर्फ पांच दिनों में सुनाई गई।