दुमका: हसबैंड को बंधक बना वाइफ से गैंगरेप के 10 आरोपितों को 25-25 वर्ष कैद की सजा

झारखंड की उपराजधानी दुमका की बहुचर्चित गैंगरेप के 10 आरोपियों 25-25 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है। दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

दुमका: हसबैंड को बंधक बना वाइफ से गैंगरेप के 10 आरोपितों को 25-25 वर्ष कैद की सजा
दुमका। झारखंड की उपराजधानी दुमका की बहुचर्चित गैंगरेप के 10 आरोपियों 25-25 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है। दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मंगल मुर्मू उर्फ मामू, मनोज मोहली, मनोज मोहली-2, बोदीलाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम उर्फ मोहली, विकास मोहली समेत दस दोषी हैं। गैंगरेप के 10 अभियुक्तों को कोर्ट ने शनिवार को दोषी करार दिया था। सजा के बिन्दु पर मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की एडवोकेट सोमा गुप्ता की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को 25-25 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर ढाई वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। भादवि की धारा 354/34 में पांच साल की कैद व जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास और 342/34 में एक साल की कैद व जुर्माना तथा जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त कारवास की सजा भी सुनायी गई है। 
दुमका मुफस्सिल पुलिस स्टेशन एरिया के घासीपुर गांव में आठ दिसंबर 2020 को हसबैंड को बंधक बनाकर 35 वर्षीया वाइफ के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। दुमका मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में पुलिस ने दो नाबालिग समेत 12 आरोपियों को अरेस्ट किया था।  दोनों नाबालिग थे। नाबालिग का मामला जेजेबी कोर्ट में अलग से चल रहा है। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में 08 दिसम्बर 2020 को हुए गैंगरेप के मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी को समयबद्ध ढंग से मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।