बिहार: खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस में केवल वैक्सीन लेने वालों को ही एंट्री, शादी में 200 लोग हो सकेंगे शामिल

बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में आयी गिरावट के बाद अनलॉक कर कई छूट दी  गयी है। अब स्कूल-कॉलेज खुलेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में केवल वैक्सीन लेने वालों को एंट्री मिलेगी। शादी में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

बिहार: खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस में केवल वैक्सीन लेने वालों को ही एंट्री, शादी में 200 लोग हो सकेंगे शामिल

पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण की दर में आयी गिरावट के बाद अनलॉक कर कई छूट दी  गयी है। अब स्कूल-कॉलेज खुलेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में केवल वैक्सीन लेने वालों को एंट्री मिलेगी। शादी में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।

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बिहार में कोरोना संक्रमण की दर आधा फीसदी से नीचे आ गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद लोगों को प्रतिबंधों से कई तरह की राहत दी गई है। अब 50 परसेंट की क्षमता के साथ आठवीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं दुकानें, शॉपिंग मॉल सामान्य रूप से खुल सकते हैं। अलावा शादी समारोह में 200 लोगों को शामिल हो सकेेग। सीएम नीतिश कुमार ने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी है।

(4/5) जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकेंगे।

— Nitish Kumar (@NitishKumar) February 6, 2022

सीएमजी की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं नौवीं एवं ऊपर की क्लस से संबंधित सभी स्कूल एंव कॉलेज तथा कोचिंग इंस्टीच्युट्सको शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सभी गवर्नमेंट ऑफिस प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल वैक्सीन प्राप्त आगंतुकों (विजिटर्स) को ही कार्यालय में प्रवेश दिया जायेगा।
दुकानें-शॉपिंग मॉल सामान्य रूप से खुलेंगे
बिहार में अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सुबहछह बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें (विजिटर्स के साथ) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगी।

शादी में शामिल हो सकेंगे 200 लोग
जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किये जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किये जा सकेंगे।

 मास्क अनिवार्य
सभी बिहारवासियों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। मास्क के उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना नितांत आवश्यक है।