Dhnabad : बुधन मंडल मर्डर केस में ढ़ोलक सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बेल,धनबाद जेल से बाहर आये
कोयला रााजधानी धनबाद के झरिया निवासी बुधन मंडल मर्डर केस में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह को बेल प्रदान कर दी। हाई प्रोफाइल इस मामले में लगभग 10 महीने की ज्यूडिशियल कस्टडी में धनबाद जेल में बंद ढोलक सिंह गुरुवार को बाहर आ गये। जेल से बाहर निकलने पर ढ़ोलक सिंह का जोरदाार स्वागत किया गया। फूल-मालाओं से लाद दिया गया।

धनबाद। कोयला रााजधानी धनबाद के झरिया निवासी बुधन मंडल मर्डर केस में झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ ढोलक सिंह को बेल प्रदान कर दी। हाई प्रोफाइल इस मामले में लगभग 10 महीने की ज्यूडिशियल कस्टडी में धनबाद जेल में बंद ढोलक सिंह गुरुवार को बाहर आ गये। जेल से बाहर निकलने पर ढ़ोलक सिंह का जोरदाार स्वागत किया गया। फूल-मालाओं से लाद दिया गया। जमकर नारेबाजी हुई।
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लगभग 10 महीने से ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल में बंद ढोलक सिंह की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ढोलक सिंह को सशर्त जमानत दे दी। धनबाद जेल से गुरुवार को ढ़ोलक सिंह की औपचारिक रिहाई हुई, जहां से उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। हालांकि, अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा।
यह है मामला
झरिया के कुम्हारगढ़ा पोखरिया एरिया में 21 सितंबर 2024 की रात बुधन मंडल को गोली मार दी गयी थी। गंभीर रूप से घायल बुधन को इलाज के लिए पहले लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गंभीर हालत में उसे फिर दुर्गापुर मिशन ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी।इस मामले में एक्स एमपी पीएन सिंह के भतीजे गुड्डू सिंह,ढोलक सिंह, बजरंगी पांडेय और पप्पू सिंह के खिलाफ नेम्ड एफआइआर दर्ज की गयी थी।