बिहार: विधानसभा अध्यक्ष को हटायेगी महागठबंधन की गवर्नमेंट, स्पीकर खिलाफअविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पद से हटाने की पहल शुरु हो गयी है। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पद से हटाने को लेकर आरजेडी एमएल ललित कुमार यादव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। 

बिहार:  विधानसभा अध्यक्ष को हटायेगी महागठबंधन की गवर्नमेंट, स्पीकर खिलाफअविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

पटना। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के साथ ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पद से हटाने की पहल शुरु हो गयी है। विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पद से हटाने को लेकर आरजेडी एमएल ललित कुमार यादव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। 

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एमएलए ललित के प्रस्ताव पर महागठबंधन दलों के सदस्यों का संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्र बुधवार को विधानसभा सचिव को सौंपा गया है। विधानसभा में 24 अगस्त को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। बिहार की नई सरकार में बिहार विधान सभा का विशेष सत्र 24 और 25 अगस्त को होगा।

विधानसभा कार्यसंचालन नियमावली की नियम 110
एमएळए के पत्र में महागठबंधन दल के सदस्यों ने मांग की है कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत दिनांक 10 अगस्त, 2022 को वर्तमान अध्यक्ष बिहार विधानसभा में इस सभा का विश्वास नहीं रहा। इस अविश्वास प्रस्ताव पर महागठबंधन दलों के 50 से अधिक सदस्यों का हस्ताक्षर है। बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस दी जायेगी। इसी के तहत 24 अगस्त को संभावित सत्र की तिथि तय की गयी है। इस बीच अध्यक्ष यदि स्वत: पद छोड़ देंगे तो नये अध्यक्ष का चुनाव होगा।
अविश्वास प्रस्ताव का नियम
अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 दिन पहले दी गयी नोटिस को सदन के अंदर पढ़ कर सुनायेंगे। कम से कम 38 सदस्य इसके पक्ष में खड़े होंगे। यदि इससे कम सदस्य खड़े होंगे तो प्रस्ताव खारिज हो जायेगा. नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सदन की कार्यवाही के लिए आसन पर अध्यक्ष नहीं बैठेंगे। उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही चलेगी।