नई दिल्ली: Income Tax Return करने की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी

CBIC ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। सीबीआईसी ने शनिवार को बताया कि उसने सालाना रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और फाइनेंसियल इयर 2018-19 के लिए  पुनर्विचार निवेदन (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

नई दिल्ली: Income Tax Return करने की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी

नई दिल्ली। CBIC ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। सीबीआईसी ने शनिवार को बताया कि उसने सालाना रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और फाइनेंसियल इयर 2018-19 के लिए  पुनर्विचार निवेदन (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की लास्ट डेट को 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीबीआईसी ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी।

CBDT ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'अन्य टैक्स पेयर्स के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख जिनके लिए नियत तारीख (उक्त अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार 31 जुलाई, 2020 थी] को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।सीबीडीटी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, 'उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि (उनके साझेदारों सहित), जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है जिनके लिए नियत तारीख (नई अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) आयकर अधिनियम के अनुसार, 31 अक्टूबर 2020 है] को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 की जाती है।

सीबीडीटी ने एक और ट्वीट कर कहा, 'टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में रिपोर्ट सहित ऑडिट रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। एक लाख रुपये तक की सेल्फ असेसमेंट टैक्स देयता वालों के लिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की तारीख को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
गवर्नमेंट ने इससे पहले मई में भी टैक्स पेयर्स को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि 'जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है।इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किए जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं। सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय-सीमा बढ़ायी गई है।