Jharkhand: झारखंड में MRP से ज्यादा रेट पर बेची शराब तो देना होगा भारी जुर्माना, रात 11 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
झारखंड में एक सितंबर से नई शराब बिक्री नीति लागू। दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति। एमआरपी से अधिक दाम वसूलने पर लगेगा भारी जुर्माना।

रांची। झारखंड में नई शराब खुदरा बिक्री नीति एक सितंबर से लागू हो गयी है। इसके तहत अब निजी हाथों में शराब की बिक्री शुरू हो गयी है। नयी नीति लागू होते ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ गयी, हालांकि सभी दुकानें अभी नहीं खुली हैं। इस बीच शराब पुरानी एमआरपी पर नई दरों से बेची जा रही है। अगले हफ्ते तक नयी एमआरपी वाली बोतलें दुकानों पर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
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सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि शराब केवल तय एमआरपी पर ही बेची जायेगी। अगर कोई विक्रेता इससे अधिक दाम वसूलते पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जायेगा। नयी नीति के तहत शराब की दुकानें अब रात 11 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे ग्राहकों को खरीदारी में सहूलियत मिलेगी। हालांकि, सभी दुकानें अभी नहीं खुल सकी हैं, क्योंकि दुकानों में गोदाम से शराब की खेप पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंच सकी थी। एक-दो दिनों में यह पूरी तरह व्यवस्थित हो जायेगा। वर्तमान में पुराने एमआरपी वाली शराब भी निर्धारित नये दर पर बिक रही है। यह स्थिति इस हफ्ते तक रहेगी, जब तक की नया एमआरपी प्रिंट नहीं हो जाता है।एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना
यह संभावना जताई जा रही है कि अगले सप्ताह से संशोधित एमआरपी वाली शराब की बोतलें उपलब्ध रहेंगी। नयी उत्पाद नीति में शराब की खुदरा दुकानों की सख्त निगरानी का प्रविधान है। यह प्रविधान में है कि कोई भी दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचते पकड़ा जायेगा तो संबंधित दुकान पर पहली बार 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 75 हजार व तीसरी बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।इसके बावजूद शिकायत आने पर उक्त दुकान का लाइसेंस रद करने का प्रविधान है। राज्य में खुदरा शराब दुकानदारों को प्रति बोतल 12 प्रतिशत का मुनाफा मिल रहा है। दुकानदार एक ग्राहक को 200 पीस बियर बेच सकता है।
रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें
नई उत्पाद नीति के तहत अब रात के 11 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। पहले रात के 10 बजे तक ही शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति थी। अब हर दिन शराब दुकानदारों को अपने स्टाक की स्थिति को अद्यतन करना होगा। स्टाक अद्यतन नहीं होने पर भी जुर्माने का प्रविधान है। इसके तहत पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये, तीसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा। निजी दुकानदारों के बीच शराब की बिक्री को लेकर आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। दुकान संचालक ग्राहकों के लिए उपहार योजना भी चला सकते हैं।