- छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के प्रोपोजल पर समीक्षा के बाद विभागीय मंत्री ने दी सहमति
- कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगामी वित्तीय वर्ष में शराब की थोक व खुदरा बिक्री करेगी सरकार
रांची। झारखंड में शराब की खरीद-बिक्री में छत्तीसगढ़ माडल लागू होगा। शराब की खरीद-बिक्री व राजस्व वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया था। इसने नई शराब नीति पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने नई शराब नीति पर अपनी सहमति दे दी है।
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नई शराब नीति में अवैध शराब कारोबार रोकने व रेवन्यू बढ़ाने का प्लान
अब इससे संबंधित फाइल आगामी 24 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में जायेगी। कैबिनेट की सहमति के बाद आगामी वित्तीय वर्ष में शराब की थोक व खुदरा बिक्री को स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथों में ले सकती है।प्रस्तावित नई शराब नीति में अवैध शराब के परिचालन को रोकने व राजस्व बढ़ाने संबंधित प्लान दिये गये हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा चेक पोस्ट बनाने, नकली शराब के धंधेबाजों को कड़ी सजा दिलाने, अवैध शराब के धंधेबाजों की धर-पकड़ तेज करने आदि से संबंधित प्रविधान है। शराब की कीमत, देसी व विदेशी शराब एक ही काउंटर से बिकने व बार लाइसेंस देने के नियम को भी सुगम बनाने पर जोर है।
नई नीति में कैंपस सेल पर जोर दिया गया है। इसमें शराब खरीदने वालों के लिए पीने का स्थान भी उपलब्ध कराने का प्रविधान है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नीति से संबंधित विधेयक को विधानसभा से भी पास कराया जायेगा।