दोषियों की बेल के बाद सीधे जेलों तक आदेश पहुंचाने के लिए डेवलप होगा सिस्टम, रिहाई में देरी पर SC की पहल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह देश भर की जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल प्रसारण के लिए एक प्रणाली लागू करेगा। क्योंकि कई बार बेल मिलने के बाद जेल अफसर कैदियों को रिहा करने के लिए बेल के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। 

दोषियों की बेल के बाद सीधे जेलों तक आदेश पहुंचाने के लिए डेवलप होगा सिस्टम, रिहाई में देरी पर SC की पहल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह देश भर की जेलों में अपने जमानत आदेशों के सुरक्षित डिजिटल प्रसारण के लिए एक प्रणाली लागू करेगा। क्योंकि कई बार बेल मिलने के बाद जेल अफसर कैदियों को रिहा करने के लिए बेल के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। 
सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जमानत के आदेशों को सीधे जेलों तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहा है। ताकि जेल अधिकारी आदेश की प्रमाणित प्रति का इंतजार कर रहे कैदियों की रिहाई में देरी न करें।

सीजेआई ने कहा- ''हम प्रौद्योगिकी(टेक्नोलॉजी) के उपयोग के समय में हैं। हम एएसटीईआर: आस्क एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नामक एक योजना पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब संबंधित जेल अफसरों को बिना प्रतीक्षा किए सभी आदेशों को संप्रेषित करना है।"चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस योजना पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसका पालन किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि इसे एक महीने में लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने सभी राज्यों से देश भर की जेलों में इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता पर प्रतिक्रिया देने को कहा क्योंकि इस सुविधा के बिना जेलों में ऐसे आदेशों को नहीं भेजा जा सकता है। कोर्ट ने योजना को लागू करने में सहायता के लिए सीनीयर एडवोकेट दुष्यंत दवे को न्याय मित्र नियुक्त किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को दोषियों को जमानत मिलने पर रिहाई में देरी को लेकर स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा सेंट्रल जेल में बंद 13 दोषियों को तत्काल अंतरिम जमानत दी थी। आदेश आठ जुलाई को पारित किया गया था लेकिन दोषियों को जेल से बाहर नहीं आ पाए क्योंकि जेल अफसर कह रहे हैं कि उन्हें आदेश की प्रमाणित प्रति डाक से नहीं मिली है। क्राइम करने के समय किशोर होने के बावजूद दोषियों ने 14 से 20 साल जेल में बिताये थे।