बिहारः नाबालिग छात्रा के साथ रेप मामले में प्रिंसिपल को फांसी, टीचर को उम्र कैद

सिविल कोर्ट ने स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा के साथ गैंग रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी और शिक्षक अभिषेक कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

पटना। सिविल कोर्ट ने स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा के साथ गैंग रेप के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी और शिक्षक अभिषेक कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार की कोर्ट ने फुलवारीशरीफ के रहने वाले प्रिंसिपल पर एक लाख रुपये एवं टीचर पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 

कॉपी चेक करने के घिनौना काम
आरोपित अरविंद कुमार फुलवारीशरीफ स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल और अभिषेक कुमार टीचर था। स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि शिक्षक अभिषेक कुमार स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्रा को प्रिंसिपल अरविंद कुमार के पास भेजता था। प्रिंसिपल कमरे में उसके साथ गलत करता था।इसमें अभिषेक भी उसका साथ देता था। मामला मामला वर्ष 2018 की 19 सिंतबर का है। मामले में महिला पुलिस स्टेशन में फुलवारीशरीफ के रहने वाले दोनों आरोपित कि खिलाफ पॉक्सो एक्ट के एफआइआर कराया गया था। 
कोर्ट के आदेश पर कराया गया था डीएनए टेस्ट

रेप के बाद छात्रा प्रेगनेंट हो गयी थी। कोर्ट के आदेश के बाद छात्रा का गर्भ गिराया गया था। कोर्ट के आदेश से दोनों आरोपी एवं छात्रा का डीएनए टेस्ट पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल में कराया गया। तीनों का डीएनए आपस में मैच कर गया था। इससे प्रिंसिपल और शिक्षक पर आरोप साबित हो गया था। 
ढाई साल में पीड़िता को मिला न्याय
कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के कारण काफी दिन तक कोर्ट की प्रक्रिया रुकी रही। इसके बावजूद स्पीडी ट्रायल इंस्पेक्टर उमा सिंह और पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने समय एवीडेंस और गवाहों को कोर्ट में पेश कर पीड़िता को ढाई साल में न्याय दिला दिया।