नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट अब 31 अगस्त, गर्वमेंट ने 31 जुलाई से एक माह टाइम बढ़ाया

नई दिल्ली: सेंट्रल गर्वमेंट ने इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई से एक माह बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. गर्वमेंट के इस फैसले से लोगों को काफी राहत मिली है. लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. गर्वमेंट से कई संस्थाओं ने रिटर्न भरने की लास्ट डेट बढ़ाने की अपील की थी. गर्वमेंट ने इस साल CBDT ने टीडीएस रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी. इसके बाद फॉर्म 16 जारी करने की डेट भी 15 जून से बढ़कर 31 जुलाई हो गयी. कई लोग आईटीआर भरने के लिए अपने फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे थे. अगर पहले फिक्स लास्ट डेट यानी 31 जुलाई तक कोई अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पाता तो दिसंबर तक फाइल करने पर उसे 5,000 रुपये की फीस भरनी पड़ती. अगर एक जनवरी से 31 मार्च के बीच इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता तो 10 हजार रुपये की फाइन देनी पड़ती. फाइनेंसियल इयर 2018-19 के बाद ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के चलते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड की गणना का तरीका भी काफी कठिन हो गया था.