नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता विवाद में राहुल के खिलाफ दायर याचिका खारिज की, कोर्ट ने कहा कि फॉर्म में लिख देने से क्या वे ब्रिटिश हो गए?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज कर दिया. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर मेंशन करती है, तो क्या ऐसा कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गये. सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि हम यह याचिका खारिज करते हैं. इसमें कोई आधार नहीं है. याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट होम मिनिस्टरी को राहुल की नागरिकता के बारे में मिली शिकायत पर जल्द फैसला करने के लिए निर्देश दे राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गयी थी. याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल ने ब्रिटेन की कंपनी के 2005-06 के सालाना ब्योरे का जिक्र किया था. इसमें कथित तौर पर राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था. गृह मंत्रालय ने भेजी है नोटिस होम मनिस्टरी ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी को बीजेपी के के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर एक नोटिस भेजा है. स्वामी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है.राहुल को 15 दिनों के अंदर नोटिस का जबाव देना है.