रांची : लाइफ टाइम जेल में रहेगा गैंगस्टर अखिलेश सिंह, हाइकोर्ट ने जेल मर्डर केस में सजा बरकरार रखी

रांची : हाइकोर्ट से जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट की जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने घाघीडीह सेंट्रल जेल के जेलर उमाशंकर पांडेय मर्डर केस में डॉन अखिलेश सिंह को उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए जीवन की अंतिम सांस तक जेल में सजा काटने का फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने सरकार को अखिलेश सिंह को किसी प्रकार का रिमिशन नहीं देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अखिलेश सिंह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट की ओर से लोअर कोर्ट में सुनवाई के दौरान होस्टाइल गवाह असिस्टेंट जेलर पर कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया. हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अखिलेश सिंह पर दर्ज मामले बेहद संगीन हैं.इन मामलों को देखते हुए उसे जेल से बाहर नहीं रखा जा सकता. उसके बाहर रहने से समाज के लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे. इसलिए उसे सारी उम्र जेल में रहना होगा. उसके अपराध ऐसे हैं कि उसे सरकार को सजा माफी भी नहीं देनी चाहिए.जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने अखिलेश की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की और से एडवोकेट पंकज कुमार ने अखिलेश की दलील का विरोध किया था. अखिलेश सिंह ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर जमशेदपुर की निचली अदालत के उम्रकैद संबंधी फैसले को चुनौती दी थी. अखिलेश अभी दुमका सेंट्रल जेल में है. उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर पुलिस टीम के साथ अक्टूबर 2017 में गुरुग्राम के सुशांत लोक स्थित अपार्टमेंट इनकाउंटर में गैंगेस्टर अखिलेश सिंह को दबोचा गया था. अखिलेश यहां अपना हुलिया बदलकर रह रहा था. गैंगेस्टर अखिलेश सिंह ने अपने अवैध धंधे से देहरादून, गुरुग्राम, जमशेदपुर समेत देश के कई शहरों में अवैध संपत्ति बनायी थी. पुलिस ने गुरुग्राम, देहरादून समेत कई जगह पुलिस ने उसकी अवैध संपत्ति जब्त की है.