धनबाद:समाज की जड़ तक समा चुका भ्रष्टाचार जन जागरूकता से मिट सकता है:लोकायुक्त

  • अपने विधि सम्मत अधिकार के लिए हर नागरिक उठायें आवाज
  • ढाई साल में किया 2100 मुकदमों का निस्तारण
  • 100 लोक सेवकों के विरुद्ध की गई है प्राथमिकी और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा
  • चार-पांच साल में बदल जाता है लोकसेवकों का रहन-सहन
धनबाद:झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय ने कहा है कि समाज की जड़ तक भ्रष्टाचार समा चुका है. इसे मिटाने के लिए जन-जन की ओर से आवाज उठनी चाहिए.सुदूर क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता लानी होगी तभी देश और राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो सकेगा.जस्टिस उपाध्याय ने शनिवार को कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिलावार मुहिम 'पर आयोजित कार्यशाला को बतौर चीफ गेस्ट संबोधित कर रहे थे.इससे पहले कार्यशाला का उद्घाटन लोकायुक्त जस्टिस ध्रुव नारायण उपाध्याय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कच्छप,लोकायुक्त के सचिव संजय कुमार,बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया. कार्यक्रम का मंच संचालन वरीय अधिवक्ता जया कुमार ने किया.समापन पर धन्यवाद ज्ञापन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कच्छप ने किया. कार्यशाला को संबोधित करते हुए लोकायुक्त ने कहा कि लोकसेवक का रहन सहन का स्तर चार से पांच साल में काफी बदल जाता है.ऐसे भ्रष्ट लोकसेवक के विरुद्ध लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी.आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले लोकसेवक को उजागर करना हर नागरिक का अधिकार है.सरकार विकास के लिए राशि खर्च करती हैं.लोगो विकास कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायतें भी लोग लोकायुक्त से कर सकते हैं.भ्रष्ट लोकसेवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होती है और गलत तरीके से धनोपार्जन करने वाले को जेल होती है.जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वे आज भागे भागे फिर रहे हैं.जो लोकसेवक गलत करेंगे वे दंडित होंगे और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जायेगी.भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की मुहिम चलाई जा रही है. पर मंथ 100 से 150 कंपलेन मिल रही है लोकायुक्त ने कहा कि जानकारी के अभाव में राज्य के 24 जिलों में से 18 -19 जिले से कंपलेन नहीं मिल रही थी.जागरूकता शिविर लगाने के बाद लोग जागरूक हो गये हैं,समझ चुके हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल चर्चा से नहीं बल्कि लोकायुक्त के पास शिकायत करने के बाद ही होगी. अब पर मंथ 100 से 150 कंपलेन लोकायुक्त को मिल रही है.पहले यह आंकड़ा 15 से 25 था. उन्होंने आह्वान किया कि लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिक से अधिक कंपलेन करें.लोकायुक्त ने कहा कि ढाई साल के कार्यकाल में 2100 से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जा चुका है.100 लोक सेवक के विरूद्ध प्राथमिकी एवं विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.कई पर कार्रवाई चल रही है.उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम करने के एवज में और रिश्वत लेने के लिए लोगों को बार-बार दौड़ाया जाता है.परेशान किया जाता है.ऐसे लोगों के विरुद्ध सरल प्रक्रिया के तहत लोकायुक्त को शिकायत की जा सकती है. उन्होंने कहा कि अब सरकार ने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है.इससे लोगों का संपर्क सीधे उनके काम से होता है.इससे लोग बिचौलियों से बच सकते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ किसान और मजदूरों का शोषण हो रहा है.बिचौलियों के कारण योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है.पारा लीगल वालंटियर आगे बढ़कर ऐसे लोगों की सहायता करें.वे भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध सिपाही हैं. लोकायुक्त से कंपलेन करने की प्रक्रिया काफी सरल लोकायुक्त के सचिव संजय कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि हर जिले में लोकायुक्त अधिनियम को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है.धनबाद में यह 12वां कार्यक्रम है.इसके तहत लोकायुक्त अधिनियम की जानकारी लोगों को दी जा रही है.उन्होंने कहा कि लोकायुक्त से शिकायत करने की प्रक्रिया काफी सरल है.लोग सादे कागज पर लोकसेवक के विरुद्ध लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं.शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम, पता,मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जिनके खिलाफ शिकायत करनी है उसका स्पष्ट नाम साक्ष्य के साथ संलग्न कर सकते हैं.साथ ही शिकायत में की गई बातें सच है,से संबंधित एक शपथ पत्र संलग्न करना है.इसके लिए 4 रुपए 70 पैसे की स्टांप लगानी पड़ती है.लोकसेवक के विरुद्ध की गई शिकायत किसी न्यायालय में नहीं होनी चाहिए शिकायत को डाक या स्वयं लोकायुक्त कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं.उन्होंने बताया कि लोकायुक्त में शिकायत करने के लिए अधिवक्ता को रखने से बाध्यता नहीं है.लोग स्वयं इसकी पैरवी कर सकते हैं. ऐसी शिकायतें करा सकते है दर्ज लोकायुक्त के सचिव ने कहा कि लोकायुक्त के पास लोकसेवक के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति, रिश्वत मांगने,सरकारी योजना में गड़बड़ी की शिकायतें की जा सकती है.सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें भी की जा सकती है.ऐसी शिकायतों का निस्तारण तीव्र गति से छह से आठ माह में किया जाता है.उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. जो शिकायत दर्ज नहीं होंगी संजय कुमार ने बताया कि लोगों का आपसी विवाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध, नियुक्ति से संबंधित मामले या न्यायालय में पहले से दर्ज मुकदमों से संबंधित शिकायतें लोकायुक्त के पास दर्ज नहीं की जा सकती. कार्यक्रम में एमएल राज सिन्हा,फूलचंद मंडल, एसी (सप्लाई) संदीप कुमार दोराईबुरू,एसी श्याम नारायण राम,एडीएम (लॉ एड ऑर्डर) अनिल कुमार,एसडीएम राज महेश्वरम, बार के महासचिव देवी शरण सिन्हा,जिला योजना पदाधिकारी,जिला पंचायती राज पदाधिकारी,सभी बीडीओ,सीओ,सभी पारा लीगल वालंटियर,बार के पूर्व अध्यक्ष कंसारी मंडल सहित बड़ी संख्या में एडवोकेट उपस्थित थे.