नई दिल्ली: अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 10 गुना ज्यादा फाइन देना पड़ेगा, नया एमवी एक्ट पूरे देश में 15 अगस्त से लागू

नई दिल्ली: मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019 को संसद से पास होने के बाद देश के राष्ट्रपति राम नाथ गोविंद ने भी मंजूरी दे दी हैय नया एमवी एक्ट देश में 15 अगस्त से लागू होने जा रहा हैय नये बिल में ट्रैफिक रुल्स की अनदेखी पर कई गुणा ज्यादा फाइन लगेगा. इमर्जेंसी गाड़ियों जैसे एम्बुलेंस या दमकल गाड़ी को रास्ता ना देने पर 10 हजार रुपये तक का फाइन लगेगा. अगर किसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और इसके बावजूद भी वो गाड़ी चला रहा है तो भी 10 हजार रुपये तक फाइन देने पड़ेंगे. रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 18 साल से कम उम्र में ड्राइव करने वाले या फिर बिना लाइसेंस के ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ओवर-स्पीडिंग और ओवरलोडिंग जैसे क्राइम के लिए अब सख्त प्रावधान लागू किये गये हैं. भारी फाइन भी लगाया जायेगाअब अगर कोई भी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करता है तो पहले से 10 गुणा अधिक फाइन भरना पड़ सकता है. फाइन की नयी रेट 15 अगस्त से लागू हो जायेगी. बिना लाइसेंस के अगर कोई ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपये की जगह 5000 रुपये फाइन देना होगा. कोई डिस्क्वालीफाई होने पर भी गाड़ी ड्राइव करता है तो 10,000 रुपये फाइन देना होगा पहले ये जुर्माना 500 रुपये का था. कोई ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा है तो उस पर 400 रुपये की जगह 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का फाइन देना होगा. रैश ड्राइव करते हुए कोई पकड़े जाने पर 1000 रुपये के बजाए 5000 रुपये फाइन देना होगा. ड्रिंक एंड ड्राइव का में फाइन 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है. बिना सीट बेल्ट लगाये गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह अब 1000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा. रेड लाइट जम्प करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 500 रुपये का फाइन और एक साल की जेल भी हो सकती है. पहले 100 रुपये तक फाइन हुआ करता था. टू-व्हीलर पर दो से ज्यादा लोग बैठाकर चलने पर दो हजार रुपये का फाइन और तीन महीने के लिए लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने पर अब 100 रुपयेके बदले 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा. बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर अब 1000 रुपये के बदले अब 2000 रुपये फाइन देना होगा. एम्बुलेंस या किसी और इमरजेंसी व्हीकल का रास्ता रोकने पर 10,000 रुपये फाइन देना होगा. गाड़ी में लिमिट से ज्यादा पैसेंजर बैठाने पर भी अब 1000 रुपये प्रति पैसेंजर फाइन देना होगा. अगर कोई जुवेनाइल लापरवाही से गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक या फिर उनके माता-पिता को 25,000 रुपये का फाइन और तीन साल की जेल हो सकती है और साथ ही जुवेनाइल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्स के अंडर केस भी चलाया जायेगा.