नई दिल्ली: Ayodhya land dispute case में सुप्रीम कोर्ट में छह अगस्‍त से रोजाना सुनवाई करेगा, मध्‍यस्‍थता हुई फेल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद का छह अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शुक्रवार को कहा कि मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट हमने देख ली है यह मामले का अंतिम समाधान नहीं निकाल पाया है. अब हम छह अगस्त से इस केस की नियमित सुनवाई करेंगे. उन्होंने कहा कि अब मामले की सुनवाई तब तक चलेगी, जब तक कोई नतीजा नहीं निकल जाता है. सीजेआइ रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफएमआई कलीफुल्ला की अध्यक्षता में गठित मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया कि इस विवाद का सर्वमान्य समाधान खोजने के प्रयास विफल हो गये हैं.मध्यस्थता पैनल ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश सफल नहीं हुई है. कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल को भंग करते हुए कहा कि अब छह अगस्त से मामले की रोज सुनवाई की जायेगी. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है. पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, डीवाइ चंद्रचूड़, अशोक भूषण एवं एस. अब्दुल नजीर भी शामिल हैं. सीजेआइ ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में कहा कि सभी पक्षकारों के वकील मामले से जुड़े दस्तावेज तैयार रखें ताकि सुनवाई के दौरान सहूलियत रहे. मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश हुए वकील राजीव धवन ने शीर्ष अदालत से कहा कि मुख्य अपीलों के अलावा कई अन्य रिट याचिकाएं और अर्जियां भी कोर्ट में लंबित हैं, ऐसे में अदालत से दरख्वास्त है कि वह रोजाना सुनवाई से पहले उन्हें निपटाए. धवन ने इस दलील के संबंध में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका का भी जिक्र किया, जिसमें रामलला की पूजा अर्चना के मौलिक अधिकार की मांग की गई है. धवन की इस दलील पर सीजेआइ ने कहा कि इन मुद्दों पर बाद में विचार होगा सबसे पहले मामले की रोज सुनवाई शुरू होगी. धवन एक-एक करके कई अन्य मुद्दों को उठाने लगे तो सीजेआइ ने कहा कि हम इन्हें खुद देख लेंगे और तय कर लेंगे कि इनका क्या करना है. आप सुनवाई के लिए तैयार रहिये और अदालत को मत बताइये की उसे क्या करना है. सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 जुलाई को अयोध्या मामले में मध्यस्थता के जरिये सुलह का प्रयास कर रहे तीन सदस्यीय पैनल से मध्यस्थता में हुई प्रगति पर रिपोर्ट मांगी थी. पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने मध्यस्थता पैनल की प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद पैनल को 31 जुलाई तक का समय और दे दिया था. कोर्ट ने रिपोर्ट के तथ्यों को सार्वजनिक करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि कोर्ट का शुरुआती आदेश मध्यस्थता कार्यवाही को गोपनीय रखने का था. इसलिए तथ्यों को रिकार्ड पर दर्ज करना उचित नहीं होगा. मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएमई कलीफुल्ला को बनाया गया था, जबकि आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू सदस्य के तौर पर शामिल थे। कोर्ट ने शुरू में मध्यस्थता के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया था. इस बीच मुकदमे के पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने अर्जी दाखिल कर कहा कि मध्यस्थता में कुछ ठोस प्रगति नहीं हुई है और इससे विवाद का हल निकलने की उम्मीद नहीं है। कोर्ट मध्यस्थता समाप्त कर अपीलों पर जल्द सुनवाई शुरू करे. सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल सिंह विशारद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गत 11 जुलाई को मध्यस्थता पैनल से 18 जुलाई को प्रगति रिपोर्ट मांगी थी. 18 जुलाई की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने पैनल को एक अगस्त को फिर रिपोर्ट देने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि आपसी सहमति से कोई हल नहीं निकलता है तो रोजाना सुनवाई होगी.