नई दिल्ली: सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मुलायम और अखिलेश को क्लीनचिट दी

  • जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल की
  • सीबीआइ को पिता-पुत्र के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत
  • सीएम रहते मुलायम पर 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति जुटाने का था आरोप
नई दिल्ली: सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति मामले में यूपी के एक्स सीएम समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्लीनचिट दे दी है. सीबीआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में हलफनामा दाखिल कर दी है. सीबीआइ ने कहा कि उसने सात अगस्त 2013 को मामले की जांच बंद कर दी थी. जांच में उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सके. एडवोकेट विश्वनाथ चतुर्वेदी ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुलायम व अखिलेश के खिलाफ चल रही आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच की प्रगति के बारे में जानकारी मांगी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से जवाब मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2007 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी.अब मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में की जायेगी. मुलायम-अखिलेश पर थे आरोप एडवोकेट विश्वनाथ चतुर्वेदी ने ही वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुलायम, उनके बेटे अखिलेश, बहू डिंपल यादव और छोटे बेटे प्रतीक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था. एडवोकेट का आरोप है कि मुलायम ने 1999 से 2005 तक उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जुटाई थी. ए़डवोकेट ने इस साल फरवरी में याचिका दायर कर कहा कि सीबीआई ने प्रारंभिक जांच में जरूरत से ज्यादा समय लगा दिया.