नई दिल्ली:आज से एमवी एक्ट की संशोधित नियमें लागू, ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर 10 गुणा तक ज्यादा फाइन लगेगा

नई दिल्ली:एमवी एक्ट संशोधित अधिनियम-2019 एक सितंबर रविवार से लागू हो रहा है.अब ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर अब 10 गुणा तक ज्यादा फाइन लगेगा.ट्रैफिक पुलिस को रूल्स का सख्ती से अनुपालन का आदेश दिया गया है. झारखंड में किसी ऑफिस में अब बिना हैलमेट के इंट्री नहीं होगी.संबंधित विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है अफसरों के ड्राइवरो को भी ट्रैफिक रूल्स को लेकर हिदायत दे दी गयी है. ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर फाइन सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 300रुपये अब 1,000 रुपये फाइन. टू व्हीलर्स पर दो से अधिक सवारी पहले 100 रुपये अब 1,000 रुपये फाइन. हेलमेट नहीं पहनने पर 200 रुपये की जगह 1,000 रुपये फाइन तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड. इमरजेंसी वाहन (एंबुलेंस) को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये फाइन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये फाइन. लाइसेंस कैंसिल होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर 500 रुपये की जगह 10,000 रुपये फाइन. ओवर स्पीड में 400 रुपये के बजाय 2,000 रुपये फाइन. डैंजरस ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये फाइन. शराब पीकर वाहन चलाने पर 2,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये फाइन. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करने पर 1,000 रुपये के बदले 5,000 रुपये फाइन बिना परमिट गाड़ी चलाने पाये जाने पर 5,000 रुपये के बदले 10,000 रुपये फाइन गाडिय़ों की ओवरलोडिंग पर 2,000 व उसके बाद प्रति टन 1,000 2,000 व उसके बाद प्रति टन 2,000 रुपये फाइन. बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर1,000 रुपये की जगह अब 2,000 रुपये फाइन. नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 25,000 रुपये और तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद और गाड़ी के मालिक व नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जायेंगे. नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं. रोड एक्सीडेंट में पीडि़तों को मुआवजा मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये. गंभीर चोट की स्थिति में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये.