कर्नाटक: स्‍पीकर ने कांग्रेस –जेडीएस के 14 और बागी एमएलए को अयोग्‍य घोषित किया, तीन पहले ही हो चुके हैं अयोग्य

  • अब बीजेपी गर्वमेंट में नहीं बन पायेंगे मिनिस्टर
  • अब बदल गया कर्नाटक विधानसभा का गणित बहुमत के लिए
  • बीजेपी को बहुमत हासिल करना आसान हुआ
बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कांग्रेस व जेडीएस के 14 और बागी एमएलए को अयोग्‍य घोषित कर दिया है. इस तरह कुल 17 बागी एमएलए अयोग्य घोषित हो चुके हैं. स्पीकर ने तीन एमएलए को पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया था. अब कनार्टक विधानसभा का गणित बदल गया है. स्‍पीकर के इस ताजा फैसले के बाद विधानसभा में एमएलए की संख्या 207 रह गयी है. अब सीएम बीएस येदियुरप्‍पा को बहुमत साबित करने के लिए 104 एमएलए की जरूरत होगी.बीजेपी के पास खुद के 105 एमएलए हैं. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस-जेडीएस के 16 एमएलए ने अपनी पार्टी से विद्रोह करते हुए इस्‍तीफा दे दिया था, गर्वमेंट को समर्थन कर रहे एक निर्दलीय ने भी इस्तीफा दे दिया था. एमएलए के इस्तीफा के बााद फ्लोर टेस्ट में कुमारस्वा्ी गर्वमेंट हार गयी थी. इसके बाद कुमारस्वामी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. बीजेपी के बीएस येदियुरुप्पा ने सीएम पद की शपथ ले ली है. येदियुरप्पा को कल (सोमवार) को सदन में अपना बहुमत साबित करना है. 2023 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अयोग्य एमएलए स्‍पीकर ने जिन एमएलए को अयोग्‍य घोषित किया है उनमें जेडीएस के ए एच विश्‍वनाथ, नारायण गौड़ा और के गोपालैया, कांग्रेस के रोशन बेग, आनंद सिंह, एसटी सोमशेखर, प्रताप गौड़ा पाटिल, शिवराम हेब्‍बर, बीसी पाटिल, बयराती बासवराज, के सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटिल और मुनिरत्‍ना शामिल हैं. सभी 17एमएलए को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक अयोग्य घोषित कर दिया गया है. विधानसभा का कार्यकाल 2023 तक है.ऐसे में अयोग्य विधायक विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे और मंत्री भी नहीं बन पायेंगे. अगर समय से पहले विधानसभा भंग हुई तभी 2023 से पहले ये फिर से विधायक बन सकते हैं. कर्नाटक के सीएम यदियुरप्‍पा ने कहा है कि वह सोमवार को होने वाले विश्‍वास मत परीक्षण में 100 परसेंट बहुमत हासिल कर लेंगे. सीएम बीएस येदियुरप्पा कल विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे. पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने विधानसभा की दो किलोमीटर की परिधि में 29 जुलाई की सुबह छह बजे से 30 जुलाई मध्यरात्रि तक धारा-144 लागू करने के आदेश जारी किया है. विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायक रमेश एल. जर्किहोली (कांग्रेस), महेश कुमाथल्ली (कांग्रेस) और आर. शंकर (निर्दलीय) ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.