झारखंड:आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से एक मामले में मिली बेल दो मामलों में अभी जेल में ही रहना पड़ेगा

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागर मामले में शुक्रवार को बेल दे दी है. लालू चारा घोटाला के चार मामलों के सजायाफ्ता हैं.हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू की पिटीशन पर सुनवाई के क्रम में कुल तय सजा में से आधी सजा काटने की शर्त पर बेल दे दी. हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर बेल दी है.लालू को पांच लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट में जमा करना पड़ेगा. लोअर कोर्ट ने इस मामले में लालू को दोषी पाते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई थी.कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. लालू को हाई कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा. सीबीआइ के वकील ने लालू प्रसाद की बेल का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लालू का बेल रिजेक्ट कर दिया है. ऐसे में हाई कोर्ट को आधी सजा के बिना पर बेल नहीं देना चाहिए. लालू के वकील ने तर्क दिया कि लालू ने सुप्रीम कोर्ट से आधी सजा के नाम पर नहीं मेरिट के आधार पर बेल मांगी थी.चारा घोटाले के दो और मामलों में सजा होने की वजह से लालू को अभी जेल में ही रहना होगा. लालू को चारा घोटाले के केस संख्या 64 ए, देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को साढ़े तीन साल की सजा लोअर कोर्ट से मिली है.लालू के एडवोकेट देवर्षि मंडल ने बताया हाईकोर्ट ने ने चारा घोटाले के 64 ए, देवघर कोषागार मामले में 25 माह की सजा काट चुके लालू प्रसाद को मेरिट के आधार पर बेल दी है. उन्होंने बताया कि अभी लालू को जेल में ही रहना होगा. उन्हें 68 ए और 38 ए मामले में बेल का इंतजार है.